सहेली की शादी में आई थी युवती: सरफराज ने शहजादा-संझार संग मिल किया गैंगरेप, झारखंड के लोहरदगा कोर्ट ने दी उम्रकैद

सरफराज, शहजादा तालीम और संझार अंसारी को कोर्ट ने सुनाई सजा (फोटो साभार : न्यूज 18)

झारखंड के लोहरदगा जिले में डेढ़ साल पहले शादी समारोह से एक युवती को किडनैप कर उसके साथ गैंगरेप करने वाले सरफराज, शहजादा और संझार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। तीनों पर कोर्ट ने जुर्माना भी ठोका है। ये वारदात जनवरी 2022 में अंजाम दी गई थी। घटना के बाद तनाव को देखते हुए पुलिस ने इन तीनों को एक सप्ताह में गिरफ्तार कर लिया था।

इस मामले में कुल 14 लोगों की गवाही दर्ज की गई थी। जज अखिलेश कुमार तिवारी ने सभी गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए दोषियों को उम्रकैद की सजा की सजा दी। इसके साथ ही उन पर 38 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अलग-अलग धाराओं में इन्हें सजाएँ भी अलग-अलग मिली हैं।

सदर थाना इलाके के तिगरा बगीचा टोली निवासी सेराज अंसारी के पुत्र आरोपित संझार अंसारी, यासीन अंसारी के पुत्र आरोपित सरफराज अंसारी उर्फ बाबू और सिद्धिक अंसारी के पुत्र शहजादा अंसारी उर्फ छोटू को दोषी पाया गया।

24 जनवरी 2022 की रात को किया था गैंगरेप

ये वारदात लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत तिगरा गाँव में 24 जनवरी 2022 की शाम को अंजाम दिया गया था। पीड़िता युवती अपनी सहेली की शादी समारोह में शामिल होने के लिए आई हुई थी। इसी दौरान तीनों आरोपितों ने मौका देखकर युवती को उठा लिया और नदी किनारे ले गए। वहाँ तीनों ने युवती के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया।

इस दौरान आरोपितों ने पीड़िता को धमकी भी दी थी कि इस घटना के बारे में किसी को ना बताए। हालाँकि, पीड़िता डरी नहीं और परिजनों को साथ लेकर 26 जनवरी 2022 को महिला थाना पहुँचकर अज्ञात युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गिरफ्तारी के बाद तीनों ने अपने अपराध कबूल कर लिए थे।

बताते चलें कि अभी चार दिन पहले यानी 25 अगस्त 2023 को झारखंड के सिमडेगा जिले की एक अदालत ने 8 साल की बच्ची से बलात्कार करने वाले मदरसे के एक इमाम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

दरअसल, पिछले साल 11 दिसंबर 2022 को 8 साल की लड़की मदरसा में पढ़ने के लिए गई थी। क्लास खत्म होेने के बाद इमाम मोहम्मद अमीनुद्दीन अंसारी ने उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया। घर लौटने पर जब उसके माता-पिता को जानकारी मिली तो उन्होंने इस संबंध में कोलेबिरा थाने में दर्ज प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया