हिन्दू लड़की का अपहरण करने घर में घुसी मुस्लिम भीड़, मुरादाबाद प्रशासन ने 4 के घर पर बुलडोजर चलवाया: मुठभेड़ के बाद महफूज और भूरे खां को किया गिरफ्तार

मुरादाबाद में हिन्दू लड़की का अपहरण करने की कोशिश करने वाले 4 मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर (चित्र साभार- X/@Up_Moradabad)

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में 26-27 जून 2024 की रात मुस्लिम नाम के युवक ने अपने अब्बा नन्हे और रिश्तेदार आले हसन और सुलेमान सहित कुछ अन्य और लोगों के साथ हिन्दू परिवार पर हमला किया था। हमलावरों ने इस दौरान गोलियाँ चलाईं थीं और छुरेबाजी की थी। हमलावर हिन्दू परिवार की लड़की का अपहरण करना चाहते थे। इस हमले में पीड़ित परिवार की एक महिला सहित 2 पुरुष घायल हो गए थे। जाँच के बाद इस घटना में शामिल महफूज, भूरे खां, युसूफ और मुस्लिम के घर अवैध तौर पर बने पाए गए। प्रशासन ने इन चारों आरोपितों के घरों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। इसी के साथ रविवार (30 जून 2024) को महफूज और भूरे खाँ को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है।

यह मामला मुरादाबाद के थानाक्षेत्र मूंढापांडे का है। 26-27 को घटित घटना के बाद पुलिस ने सभी आरोपितों की सम्पत्तियों की जाँच करवाई। जाँच में मुस्लिम, युसूफ, महफूज और भूरे खां के मकान अवैध तौर पर नियमों के विरुद्ध बने पाए गए। इसी क्रम में रविवार (30 जून) को भी राजस्व विभाग और प्रशासन की टीमें नामजद आरोपितों महफूज, युसूफ और भूरे खाँ के घरों पर पहुँची। महफूज रामपुर जिले के गाँव पैरवा का निवासी है, भूरे खाँ मुरादाबाद के थाँवला जबकि युसूफ मुरादाबाद के गाँव मुड़िया घोसियाना में रहता है।

प्रशासन ने इन तीनों के मकानों पर भी बुलडोजर चलवा दिया। प्रशासन की कार्रवाई के वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन आरोपितों के अन्य आपराधिक करतूतों की जाँच जारी है। इससे पहले 28 जून (रविवार) को प्रशासन ने मुख्य आरोपित मुस्लिम के मकान को ध्वस्त किया था। यह मकान मुरादाबाद के गाँव समदी शिवपुरी में बना हुआ था। इस मौके पर पुलिस प्रशसन के साथ राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद रही। मुस्लिम का अब्बा नन्हे भी इस केस में नामजद आरोपित है। फ़िलहाल दोनों फरार चल रहे हैं।

पुलिस पर भी चलाई गोलियाँ

वहीं मुरादाबाद पुलिस ने 26-27 जून की घटना में शामिल 2 आरोपितों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों के नाम महफूज और भूरे खां हैं। 30 जून (रविवार) को मुरादाबाद की मूंढापांडे पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखे। जब इन्हें रुकने का इशारा हुआ तो दोनों संदिग्ध बाइक मोड़ कर भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने दोनों का पीछा किया। आखिरकार पास के ही एक जंगल में दोनों संदिग्धों को चारों तरफ से घेर लिया गया।

पुलिस ने दोनों को सरेंडर करने के लिए कहा। खुद को घिरता देखकर दोनों संदिग्धों ने पुलिस पर गोलियाँ बरसानी शुरू कर दीं। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी गोलियाँ चलाईं। जवाबी कार्रवाई में चली गोली से एक संदिग्ध घायल हो गया। साथी को घायल देख कर दूसरा संग्दिघ भागने लगा जिसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया। घायल व्यक्ति की पहचान महफूज के तौर पर हुई। महफूज के साथ गिरफ्तार दूसरे संदिग्ध का नाम भूरे खाँ है। इनकी गोलीबारी में पुलिस का एक हेड कांस्टेबल भी घायल हुआ है।

महजफूज और भूरे खाँ 26-27 जून को हिन्दू परिवार पर हुए जानलेवा हमले में शामिल बताए जा रहे हैं। तलाशी में इन दोनों के पास से 2 तमंचा, 3 जिन्दा कारतूस और 3 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। घायल हेड कांस्टेबल और आरोपित महफूज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना में फरार अन्य आरोपितों की तलाश के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रहीं हैं। मामले में जाँच व अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।

क्या था पूरा मामला

बताते चलें कि मुरादाबाद जिले के थानाक्षेत्र मूंढापांडे की रहने वाली एक लड़की की शादी संभल में हुई थी। आरोप है कि 7 मार्च 2024 को लड़की के मायके वाले गाँव का रहने वाला ‘मुस्लिम’ उसकी ससुराल पहुँचा। यहाँ से वो पीड़िता को अपने साथ बहला-फुसला कर भगा ले गया था। मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई थी, तब 1 महीने की मशक्क्त के बाद पुलिस ने पीड़िता को तो बरामद कर लिया था लेकिन किसी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, तब से पीड़िता अपने मायके में रह रही थी।

26-27 जून की रात को मुस्लिम अपने कुछ साथियों के साथ पीड़िता के घर में घुस गया था। उसने पीड़िता का अपहरण करने का प्रयास किया। जब लड़की के माता-पिता व भाई ने ऐसा न करने के लिए कहा तो उन पर गोलियों की बौछार कर दी गई। साथ में चाकूबाजी भी हुई। घर वालों के प्रतिरोध के चलते अंत में हमलावर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और जान से मार डालने की धमकी देते हुए फरार हो गए थे। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, तब पुलिस ने यह FIR भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 458, 147, 148, 149, 307, 363, 366, 511 और 506 के तहत दर्ज किया था।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया