राजमिस्त्री शमशुद्दीन ने अपहरण के बाद 3 महीने तक किया नाबालिग का रेप, अलग-अलग जगह ले गया: पुलिस ने दबोचा

बिहार और यूपी में रेप का मामला (प्रतीक्तामक तस्वीर)

उत्तराखंड के देहरादून में पुलिस ने एक युवक को नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित को पॉक्सो एक्ट के तहत लुधियाना से गिरफ्तार किया। साथ ही पीड़िता को भी सकुशल छुड़ा लिया है। पुलिस ने आरोपित और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराकर आरोपित को जेल भेज दिया है।

बता दें कि देहरादून के बसंत विहार क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 28 अक्टूबर, 2021 को पुलिस में शिकायत की थी कि हरिद्वार के पिरान कलियर निवासी शमशुद्दीन उर्फ छोटू क्षेत्र में राजमिस्त्री का कार्य करता था। वह उनकी 16 वर्षीय बेटी को अगवा कर कहीं ले गया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने लापता किशोरी की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान आरोपित शमशुद्दीन ने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया था।

लगातार कई महीनों की जाँच पड़ताल के बाद पुलिस को आरोपित के लुधियाना में होने की सूचना मिली। पुलिस द्वारा अलग-अलग टीमों का गठन कर तलाश शुरू की गई। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस की सहायता सहित मुखबिर की सूचना के आधार पर रविवार (6 फरवरी 2022) को लुधियाना से आरोपित को गिरफ्तार किया है। साथ ही नाबालिग को बरामद कर लिया। पुलिस से पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह क्षेत्र में राजमिस्त्री का कार्य करता था। नाबालिग को अगवा कर उसने 3 महीने अलग-अलग जगहों पर रखकर दुष्कर्म किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो की धारा भी लगा दी गई है। 

गौरतलब है कि पिछले दिनों उत्तराखंड के देहरादून से तीन तलाक का मामला सामने आया था। रिपोर्ट के अनुसार देहरादून के विकास नगर थाना क्षेत्र की एक महिला का निकाह पटेल नगर निवासी कुर्बान अली से हुआ था। पत्नी का आरोप था कि शौहर दहेज के लिए उसे आए दिन ताने मारता था। उसकी शक्ल सूरत पर नकारात्मक कमेंट करता था। विरोध करने पर दूसरी निकाह की धमकी देता था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि शौहर ने उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। फिर तीन तलाक दे घर से निकाल दिया।

वहीं इससे पहले एक अन्य घटना में हरिद्वार के सिडकुल इलाके में किराए पर रह रही एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने अहबाब अली, उसके भाई परवेज, दोस्त हनीस, हुसैन और वसी के खिलाफ शादी का झाँसा देकर शारीरिक शोषण, जान से मारने की धमकी देने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया