बेसबॉल बैट से पिटाई मामले में AAP विधायक सोमदत्त को 6 महीने की सज़ा, ₹2 लाख का जुर्माना

MP/MLA कोर्ट ने सुनाया आप विधायक के मामले पर फैसला

दिल्ली के सदर इलाके से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त को दिल्ली की रोज़ एवेन्यू की विशेष एमपी/ एमएलए अदालत ने 2015 के एक मामले में 6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर ₹2 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

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गौरतलब है कि सोमदत्त के ख़िलाफ़ यह मामला 2015 में गुलाबी बाग का है, जब आप विधायक ने चुनाव प्रचार के दौरान शिकायतकर्ता संजीव राणा की बेसबॉल बैट से पिटाई की थी। उस दौरान सोमदत्त विधायक नहीं थे।

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हालाँकि चुनाव प्रचार के दौरान की गई मारपीट मामले पर संज्ञान लेते हुए पिछली सुनवाई (29 जून) में ही अदालत ने आप विधायक को दोषी ठहरा दिया था, लेकिन 4 जुलाई को सभी दलीलें सुनने के बाद सोमदत्त की सजा मुकर्रर की गई।

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अदालत ने इस बात पर गौर किया है कि संजीव राणा की गवाही में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है और न ही उनके पास सोमदत्त को फँसाने के लिए कोई विशेष कारण है। इसलिए आप विधायक को आईपीसी धारा 325 यानी जान बूझकर चोट पहुँचाने के तहत दोषी माना गया।

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पूरा मामला

संजीव की शिकायत के मुताबिक 10 जनवरी 2015 को वह अपने फ्लैट में थे। तभी 50-60 लोग उनके दरवाजे पर पहुँचकर, घर की घंटी बजाने लगे। जब संजीव ने इसका विरोध किया तो नाराज़ सोमदत्त ने बेसबॉल बल्ले से उनके पैर पर मार दिया। इसके बाद वह उसे खींचकर सड़क पर ले गए और वहाँ उन्हें लात-घूँसों से मारना शुरू कर दिया। इसके बाद पीड़ित के भाई ने पुलिस बुलाई और पीसीआर वैन ही उन्हें हिंदूराव अस्पताल लेकर गई।

बता दें कि इस मामले पर सोमदत्त ने अपनी सफाई में कहा था कि राजनैतिक दुश्मनी के कारण यह मामला दर्ज करवाया गया है। संजीव भाजपा के सदस्य हैं और वह जान बूझकर उनका टिकट कटवाना चाहते हैं। जबकि संजीव ने साफ़ किया है कि वह किसी राजनैतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं।

आपको बता दें कि दिल्ली की इसी रोज एवेन्यू कोर्ट ने जून 25, 2019 को कोंडली से आप विधायक मनोज कुमार को चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में 3 महीने की सजा और ₹10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया