मानहानि मामले में केजरीवाल और सिसोदिया को कोर्ट ने जारी किया समन, ₹1 करोड़ का दावा

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल- मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने जारी किया समन (फाइल फोटो)

भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर किए गए मानहानि मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार (जुलाई 8, 2019) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ समन जारी किया। कोर्ट ने दोनों को 16 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। विपक्षी पार्टी बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने मानहानि मामले में केजरीवाल और सिसोदिया के उपर मानहानि का केस फाइल किया था जिस पर कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया है। इसके साथ ही मुआवजे के तौर पर ₹1 करोड़ का दावा किया गया है।

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विजेंद्र गुप्ता द्वारा ये केस 4 जून को दर्ज कराया गया था। उन्होंने कहा था कि ये आरोप ना सिर्फ झूठे हैं, बल्कि इससे उनका नाम खराब करने की भी कोशिश की जा रही है। इससे उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। केस में गुप्ता ने कहा कि वे किसी को जाने या अनजाने में भी चोट पहुँचाने के बारे में नहीं सोच सकते हैं, फिर केजरीवाल की हत्या की साजिश रचना तो बहुत दूर की बात है। गुप्ता ने आगे ये भी कहा कि ये दोनों मिलकर हमारा नाम और छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के झूठे आरोप लगाकर वो उनकी और उनकी पार्टी की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। इस मामले पर इससे पहले 6 जुलाई को सुनवाई हुई थी।

गौरतलब है कि, लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी उनकी हत्या करवाना चाहती है। उनके (केजरीवाल) सुरक्षाकर्मी बीजेपी को रिपोर्ट करते हैं और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की तरह उनके सुरक्षाकर्मी भी बीजेपी के इशारे पर उनकी हत्या कर सकते हैं। केजरीवाल के इस आरोप पर जब विजेन्द्र गुप्ता ने ट्वीट कर उनका विरोध किया, तो मनीष सिसोदिया ने पलटवार करते हुए विजेन्द्र गुप्ता पर भी केजरीवाल की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा दिया था।

इसके बाद विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल और सिसोदिया को कानूनी नोटिस भेजकर उनसे माफी माँगने के लिए कहा था, लेकिन केजरीवाल और सिसोदिया दोनों में से किसी ने भी विजेंद्र द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस का जवाब नहीं दिया। दोनों नेताओं की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब न मिलने पर विजेंद्र गुप्ता ने कोर्ट में दोनों पर मानहानि का मुकदमा कर दिया था।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया