₹139 करोड़ की निकासी के मामले में लालू यादव को 5 साल की जेल, ₹60 लाख जुर्माना भी: सज़ा सुनते बढ़ गया बीपी और शुगर

चारा घोटाले में लालू यादव को 5 साल जेल और 60 लाख जुर्माने की सजा (फाइल फोटो)

डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है। यह चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला था। लालू यादव पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है यह फैसला CBI के स्पेशल जज एस के शशि ने सुनाया है। इस केस में लालू यादव समेत 38 आरोपित अदालत द्वारा 15 फरवरी को ही दोषी ठहराए जा चुके थे।

RJD सुप्रीमो लालू फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। उन्हें सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई गई है। लालू के वकील का कहना है कि उनके सज़ा की अवधि पूरी हो चुकी है और इसी आधार पर लालू को हाईकोर्ट से जमानत की भी उम्मीद है।

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, सज़ा सुनते ही लालू का ब्लड प्रेशर और सुगर दोनों बढ़ गया। डॉक्टरों के मुताबिक सज़ा से पहले रात में लालू यादव काफी तनाव में दिख रहे थे। वो हर दिन की तरह आज सुबह टहलने भी नहीं निकले। डॉक्टरों से भी उन्होंने बहुत मायूसी से बात की। लालू को पहले से ही क्रॉनिकल डिजीज है। इन्हे दी जाने वाली इन्सुलिन की मात्रा भी बढ़ाई गई है। उनके स्वास्थ्य की निगरानी डॉक्टर लगातार कर रहे हैं।

गौरतलब है कि साल 1990 – 92 में डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी। CBI जाँच के मुताबिक इस केस में पशुओं को हरियाणा और दिल्ली से बाइक पर राँची तक ढोने की कहानी गढ़ी गई थी। इन पशुओं में सांड और भैंसे भी शामिल थे। इस जाँच में नेता और अफसर सभी शामिल पाए गए थे। दिल्ली और हरियाणा से इन पशुओं को बिहार लाने के पीछे अच्छी नस्ल के जानवर तैयार करना बताया गया था।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया