AAP नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका: उप-राज्यपाल को लेकर किया था अपमानजक पोस्ट, डिलीट करने का मिला आदेश

सीएम केजरीवाल और LG सक्सेना (फोटो साभार: हरिभूमि)

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) की आम आदमी पार्टी (AAP) बनाम उप-राज्यपाल की लड़ाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (27 सितंबर 2022) को अंतरिम आदेश जारी कर दिया। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने हुए उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (LG Vinai Kumar Saxena) को राहत देते हुए AAP नेताओं को LG के खिलाफ अमर्यादित पोस्ट को हटाने के लिए कहा है।

बता दें कि दिल्ली के उप-राज्यपाल VK सक्सेना ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले संजय सिंह (Sanjay Singh), सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj), आतिशी (Atishi), दुर्गेश पाठक (Durgesh Pathak) सहित कई AAP नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में LG ने AAP के 5 नेताओं के खिलाफ सोमवार (26 सितंबर 2022) को लीगल नोटिस भी भेजा था।

उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने AAP नेताओं को भविष्य में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मानहानि वाली बयानबाजी से रोकने की दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की थी। इसी मामले में कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश देते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं को LG और उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट हटाने के लिए कहा है।

संजय सिंह सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगाए हैं। AAP नेताओं का कहना है कि खादी ग्रामोद्योग (KVIC) के अध्यक्ष रहते हुए उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने अपनी बेटी शिवांगी सक्सेना को मुंबई में खादी लाउंज डिजाइन करने के लिए 80 करोड़ रुपए का ठेका दिलाया था।

AAP नेता संजय सिंह ने ये भी आरोप लगाया है कि उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने KVIC के चेयरमैन रहते हुए नोटबंदी के दौरान 1400 करोड़ रुपए की हेराफेरी सहित कई घोटाले किए। पार्टी के नेताओं ने उप-राज्यपाल को उनके पद से बर्खास्त करने की माँग की है। AAP विधायक दुर्गेश पाठक ने एलजी को ‘भ्रष्ट’ बताया था और उनके खिलाफ CBI और ED की जाँच की माँग की थी। इसको लेकर AAP नेताओं ने पोस्टर-बैनर के साथ सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन भी किया था।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया