जम्मू कश्मीर में क्रिकेट को भी नहीं छोड़ा, वहाँ भी मनी लॉन्ड्रिंग: फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ED की चार्जशीट, 11 साल थे JKCA के अध्यक्ष

ईडी ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दायर की चार्जशीट (फोटो साभार: इंडिया टुडे)

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार (26 जुलाई, 2022) को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में अब्दुल्ला के साथ-साथ JKCA के तब के अधिकारी अहसान अहमद मिर्जा, मीर मंजूर गजानफर आदि को भी आरोपित बनाया गया है। इस मामले में अब्दुल्ला समेत बाकी आरोपितों की 27 अगस्त 2022 को पेशी होगी।

मालूम हो कि ईडी जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जाँच कर रहा है, जब फारूक अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक जेकेसीए अध्यक्ष थे। ईडी ने विशेष पीएमएलए कोर्ट श्रीनगर के समक्ष मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत फारूक अब्दुल्ला, अहसान अहमद मिर्जा, मीर मंजूर गजनफ्फर और अन्य के खिलाफ एक पूरक अभियोजन शिकायत (The Supplementary Prosecution Complaint) दायर की है। इससे पहले अनुपूरक अभियोजन शिकायत 28 फरवरी 2020, 18 दिसंबर 2020 और 25 फरवरी 2022 को तीन अंतिम कुर्की आदेशों से पहले की गई थी। इसमें फारूक अब्दुल्ला, मिर्जा सन्स, मीर मंजूर गजनफ्फर और अहसान अहमद मिर्जा से संबंधित कुल 21.55 करोड़ रुपए की चल एवं अचल संपत्ति को अटैच किया गया था।

ईडी के मुताबिक, जाँच में पाया गया है कि JKCA बैंक अकाउंट से बिना किसी कारण कैश निकासी हुई। इसके साथ-साथ JKCA का पैसा कई निजी खातों में ट्रांसफर हुआ, जिसमें JKCA के कुछ अधिकारियों के खाते भी शामिल थे। ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज FIR को इस मामले में जाँच का आधार बनाया था। सीबीआई ने यह FIR जुलाई 2018 में दर्ज की थी। इसमें जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को गलत तरीके से नुकसान पहुँचाने और आरोपितों को 43.69 करोड़ रुपए का फायदा कराने का आरोप था, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच शुरू की गई थी।

बता दें कि इस मामले में ईडी अब तक 21.55 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर चुका है। JKCA के तत्कालीन कोषाध्यक्ष अहसान अहमद मिर्जा को CBI ने 4 सितंबर, 2019 को गिरफ्तार किया था।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया