‘लड़कियाँ बेपर्दा होंगी तो आवारगी बढ़ेगी’: तालिबान का समर्थन करने वाले सपा सांसद बर्क का तर्क, प्रतिबंधित PFI को बता चुके हैं मुस्लिमों का मसीहा

सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क (फोटो : न्यूजरूम पोस्ट)

अपने बेहूदा बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) से समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सांसद ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। तालिबान का समर्थन करने वाले यूपी के संभल लोकसभा सीट से सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क (MP Shafiqur Rahman Barq) ने कहा कि अगर लड़कियाँ बेपर्दा घूमेंगी तो इससे आवारगी बढ़ेगी।

शफीकुर्रहमान ने कहा, “हिजाब हटने से लड़कियाँ बेपर्दा होकर घूमेंगी। इससे आवारगी बढ़ती है और हालात बिगड़ते हैं। हिजाब पर बैन लगता है तो न सिर्फ इस्लाम को, बल्कि समाज को भी नुकसान होगा। हमें उम्मीद है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सही फैसला करेगा।”

उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी भाजपा (BJP) हिजाब (Hijab) के बहाने देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। बर्क के इस बयान को यूपी के मंत्री मोहसिन रजा (Mohsin Raza) ने आपत्तिजनक बताया और कहा कि शफीकुर्रहमान को इसके लिए माँगनी चाहिए।

मोहसिन रजा ने कहा कि शफीकुर्रहमान देश की लड़कियों को पढ़ते और आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बर्क तालिबान समर्थक हैं और भारत में इस्लामिक कल्चर लाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह दुर्भाग्य है कि वे संसद के सदस्य हैं।

PFI को मुस्लिमों का मसीहा बताने वाले शफीकुर्रहमान बर्क ने इससे पहले विश्व जनसंख्या दिवस पर कहा था कि औलाद इंसान नहीं कुदरत पैदा करती है। बर्क ने कहा था, “औलाद पैदा करने का ताल्लुक इंसान से नहीं कुदरत और अल्लाह से है। अल्लाह-ताला जब किसी बच्चे को पैदा करने का इरादा करता है तो उसके साथ ही उसके खाने का इंतजाम भी करता है।”

इसके पहले बर्क ने अफगानिस्तान पर तालिबान के अधिकार की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि तालिबान एक ऐसी ताकत है, जिसने रूस और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों को भी अपने देश पर कब्जा नहीं करने दिया। उन्होंने कहा था कि अब तालिबान अपने देश को आजाद कर उसे चलाना चाहता है और यह उसका आंतरिक मामला है।

भाजपा को मुस्लिम विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा था, ”बीजेपी ने न सिर्फ शरीयत से छेड़छाड़ की बल्कि लड़कियों को पकड़वाकर बलात्कार भी कराया। मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग और तमाम ज्यादतियाँ की हैं। सरकार अब कोरोना के रूप में इसका खामियाजा भुगत रही है।”

बता दें कि कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध (Hijab Controversy in Karnataka) को लेकर आज गुरुवार (13 अक्टूबर 2022) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ‘Split Verdict’, अर्थात बँटा हुआ फैसला दिया है।   

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जजमेंट को ख़ारिज करते हुए इसके खिलाफ याचिकाओं को अनुमति दे दी, वहीं जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया