चारा घोटाले में झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दी जमानत, इन 18 बीमारियों से AIIMS में लड़ रहे हैं जंग

लालू प्रसाद यादव (फाइल फोटो)

झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले मामले में शनिवार (17 अप्रैल, 2021) को सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी। कोर्ट ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू को सशर्त जमानत प्रदान की है। इस दौरान उन्हें एक लाख के निजी मुचलके का बांड भरना होगा। इसके अलावा लालू यादव बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएँगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुमका कोषागार से लगभग 3.13 करोड़ की अवैध निकासी मामले में झारखंड कोर्ट का फैसला लालू के लिए बड़ी राहत है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान लालू की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्‍ठ वकील कपिल सिब्‍बल ने दलीलें पेश कीं।

इससे पहले बिहार के पूर्व सीएम ने अपनी दलीलों में कहा था कि उनकी उम्र काफी हो गई है और वह गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित हैं ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। हालाँकि अभी उन्हें जेल से बाहर आने के लिए जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। इसमें एक से दो दिन का समय लग सकता है।

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मालूम हो कि लालू की जमानत को लेकर मामला 9 अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय माँगा था। फिलहाल, राजद सुप्रीमो का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। इससे पहले वे रांची के रिम्स में अपना इलाज करवा रहे थे। जमानत की खबर से लालू के परिवार में जश्न का माहौल है।

लालू यादव 18 तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। इनमें टाइप टू डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पेरिएनल एब्सेस, किडनी इंज्यूरी एंड क्रोनिक किडनी डिजीज, पोस्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट, प्रोस्थेटिक हाइपर प्लेसिया, सेकेंड्री डिप्रेशन, लो बैक डिफ्यूज डिस्क, लेफ्ट आई इमैच्योर कैटरेक्ट, राइट लोवर पोल रेनल, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, हाइट्रोजेनस थैलेसिमिया, विटामिन डी डिफिशिएंसी समेत ग्रेड वन फैटी लिवर की बीमारियाँ शामिल हैं।

दुमका कोषागार मामला

साल 1995 से 1996 के बीच में दुमका कोषागार से लगभग 3.13 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में 48 आरोपितों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इस मामले में लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र मुख्य आरोपी थे। इसके चलते राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 23 दिसंबर 2017 से चारा घोटाला मामले में जेल में बंद हैं।

रांची CBI की विशेष अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दो अलग-अलग धाराओं में लालू को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। वर्ष 2000 में 48 आरोपितों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर की थी और 2005 में मामले में चार्जफ्रेम (आमतौर पर आरोपी द्वारा गुनाह कबूल नहीं किया जाता और अदालत में आरोपी कहता है कि वह क्रिमिनल केस ट्रायल फेस करेगा और फिर उसका केस ट्रायल शुरू हो जाता है) किया गया था।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया