दिखाने को कंप्यूटर रिपेयर की दुकान, चल रही थी जिहाद की तैयारी: ब्रिटेन की अदालत ने असद को दोषी पाया, 173 पन्नों के डॉक्यूमेंट से खुला साजिश का राज़

ब्रिटेन की एक अदालत ने एक मुस्लिम व्यक्ति को आतंकवाद के आरोपों में दोषी पाया (फाइल फोटो)

ब्रिटेन की एक अदालत ने आतंकवाद के एक मामले में असद भट्टी नाम एक युवक को दोषी करार दिया है। पुलिस के मुताबिक, असद लैपटॉप से बम बनाने की प्लानिंग कर रहा था। असद जनवरी 2021 को गिरफ्तार हुआ था और तीन मामलों में आरोपित किया गया था। जाँच में 49 वर्षीय असद को कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित पाया गया था। अब आने वाले 25 अप्रैल, 2023 को कोर्ट असद भट्टी को सज़ा सुनाएगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला सरे के रेडहिल का है। यहाँ पर असद की एक कम्प्यूटर रिपेयर शॉप हुआ करती थी। साल 2021 में पुलिस ने एक गुप्त सूचना पर असद की दुकान पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में असद की दुकान में रखे लैपटॉप से 173 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट बरामद हुआ था। यह लैपटॉप असद का ही निकला। इस डॉक्यूमेंट में हथियार, विस्फोटक, इस्लाम , शहादत और जिहाद से जुड़ी ज्यादातर बातें शामिल थीं। डॉक्यूमेंट में जिन हथियारों का जिक्र था उसमें हैंडगन और स्नाइपर राइफल प्रमुख थे।

दावा किया जा रहा है कि असद भट्टी के पास बरामद हुए डॉक्यूमेंट में बम बनाने की सरल विधि और केमिकल का भी जिक्र किया गया था। बम के सामान का जिक्र ब्लैक पाउडर के तौर पर किया गया था। पुलिस ने लैपटॉप को जब्त कर के असद के खिलाफ अन्य सबूत भी जुटाए थे। कोर्ट ने सबूतों को दोष सिद्ध के लिए पर्याप्त माना। हालाँकि, अपने बचाव में असद ने खुद पर लगे आरोपों से इंकार किया था। उसने कहा था कि वह उन सामानों का कानूनी तौर पर प्रयोग करना चाह रहा था।

कोर्ट ने असद को दोषी ठहरने से पहले 1 सप्ताह तक विचार-विमर्श किया था। आखिरकार असद को 2 अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया है। पहला मामला आतंकी उद्देश्य और दूसरा ममला विस्फोटक बनाना है। दोषी ठहरने के दौरान कोर्ट ने असद को कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा से प्रेरित बताया। कोर्ट न यह माना कि असद उन लोगों से नफरत इस्लाम को नहीं मानते थे। असद ने गैर इस्लामी लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ भी की थी। ब्रटिश पुलिस ने असद को दोषी ठहराए जाने पर ख़ुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके द्वारा पेश किए गए सबूत अदालत द्वारा स्वीकार किए गए।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया