‘पाकिस्तानियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी’: अर्णब के ‘पूछता है भारत’ पर ₹20 लाख का UK में जुर्माना

अर्णब गोस्वामी अक्सर पाकिस्तान की नापाक करतूतों पर मुखर रहे हैं (फाइल फोटो: प्रतीकात्मक, साभार: Republic)

‘रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क’ के चैनलों का यूनाइटेड किंगडम (UK) में प्रसारण करने वाली कंपनी पर पर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग नियामक ने £20,000 (19.82 लाख रुपए) का जुर्माना लगाया है। आरोप लगाया गया है कि चैनल पर एक बहस के दौरान ‘हेट स्पीच’ के खिलाफ नियमों का उल्लंघन किया गया। ‘पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी’ का आरोप लगाते हुए ये कार्रवाई की गई है।

मंगलवार (दिसंबर 22, 2020) को ‘वर्ल्डव्यू मीडिया नेटवर्क लिमिटेड’ के खिलाफ जारी किए गए आदेश में ‘ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशंस’ (OfCom) ने कहा कि सितंबर 6, 2019 को ‘रिपब्लिक भारत’ पर आने वाले अर्णब गोस्वामी के बहस शो ‘पूछता है भारत’ को OfCom के एग्जीक्यूटिव ने काफी भड़काऊ पाया, क्योंकि इसमें ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट्स हैं, जो संभावित रूप से काफी आपत्तिजनक हैं और बिना किसी सन्दर्भ के उन्हें पेश किया गया है।

चैनल पर नियामक के कोड के 2.3, 3.2 और 3.3 नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। 2.3 कहता है कि अगर चैनल कोई ऐसे कंटेंट को पेश करता है, जो आपत्तिजनक हों, तो संदर्भ और कारण देकर उसे सही साबित किया जाना चाहिए। लेकिन, धर्म और भाषा के आधार पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। 3.2 के अनुसार, बिना कारण भावनाएँ भड़काने वाले कंटेंट्स टीवी पर नहीं दिखाए जाने चाहिए।

वहीं 3.3 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति, संगठन, मजहब या संगठन के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द या गालियों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हालाँकि, ‘संदर्भ की सटीक व्याख्या’ करने पर इसकी छूट दी गई है। एग्जीक्यूटिव का कहना है कि उसने इस शो के कंटेंट्स को पाकिस्तानी जनता के खिलाफ भड़काऊ और आपत्तिजनक पाया, जिसमें उनके खिलाफ उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर टिप्पणी की गई थी। आदेश में कहा गया:

“आशंका है कि ये बयान खतरनाक हैं और बड़े स्तर पर भावनाओं को भड़काने वाले हैं। एंकर और उनके भारतीय पैनलिस्टों की सोच से अगर कोई व्यक्ति इत्तिफ़ाक़ नहीं रखता है, तो उसे ठेस पहुँच सकती है। OfCom मानता है कि ये सब कुछ राजनीतिक कारणों से किया गया, इसीलिए ये भड़काऊ हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही रिश्ते ठीक नहीं हैं, ऐसे में ये टिप्पणियाँ काफी हानिकारक हो सकती हैं।”

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OfCom ने कहा है कि इस ब्रॉडकास्ट को रोकने के लिए ‘वर्ल्डव्यू मीडिया नेटवर्क’ ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे उसने प्रसारण से पहले बहस के कंटेंट्स को चेक करने का जिम्मा उठाया है। साथ ही कहा गया है कि प्रसारण के पहले वर्ष में ही नियमों के उल्लंघन के ये मामले चिंताजनक हैं। कंपनी ने कहा है कि ये जानबूझ कर नहीं किया गया या ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ‘रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क’ के प्रबंधन की जानकारी में ऐसा हुआ हो।

OfCom ने अपनी वेसबाइट पर इस पूरे कार्यक्रम की स्क्रिप्ट अपलोड कर के ये आदेश जारी किया है। कुछ ही दिनों पहले रिपब्लिक के सीईओ विकास खानचंदानी को मुंबई पुलिस ने टीआरपी स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। हालाँकि, अब वो जमानत पर बाहर आ चुके हैं। रिपब्लिक ने इस मामले में  महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग (MHRC) के समक्ष याचिका भी दायर की थी।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया