NDTV के प्रणय रॉय, राधिका रॉय, विक्रम चंद्रा पर साज़िश, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार का मामला: पढ़ें नए FIR में क्या है

टूटने लगे हैं पत्रकारिता के समुदाय विशेष के किले!

सीबीआई ने प्रणय रॉय, राधिका रॉय और NDTV के पूर्व सीईओ विक्रम चंद्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नई FIR दर्ज की है। इसके अलावा एजेंसी ने विक्रम चंद्रा के घर पर छापा मारकर तलाशी अभियान भी चला रखा है। आरोप है कि उन्होंने FDI के नियमों का उल्लंघन किया है।

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ऑपइंडिया के पास मौजूद FIR की प्रति के अनुसार यह टैक्स चोरी का मामला है, और आयकर विभाग के कुछ अधिकारियों की भी इसमें मिलीभगत है। आगे आरोप यह भी है कि आरोपितों ने पैसा घुमाकर फ़र्ज़ी लेनदेन के ज़रिए भारत लाने के लिए ‘टैक्स-हेवन’ देशों में सब्सिडरी इकाईयाँ बनाईं। NDTV में अज्ञात लोकसेवकों (जनप्रतिनिधि, नौकरशाह और सरकारी कर्मचारी) के पैसे का निवेश होने की भी बात FIR में कही गई है।

FIR के अनुसार NDTV ने Network PLC (NNPLC) को लंदन में 30 नवंबर, 2006 को स्थापित किया। FIR के अनुसार “NNPLC ने मेसर्स जेफ्फ्रीज़ इंटरनेशनल के ज़रिए 100 मिलियन डॉलर की राशि मई 2007 में step-up coupon convertible bonds के ज़रिए इकठ्ठा की। जेफ्फ्रीज़ इंटरनेशनल को इस काम के लिए 55 लाख डॉलर का कमीशन मिला। इसके बाद NNPLC ने भारत में NDTV ग्रुप की कई कंपनियों NDTV Group viz. NDTV imagine Ltd., NDTV LifeStyle Limited, NDTV Emerging Market BV, NDTV Convergence Ltd. और NDTV Labs Limited के खाते में ₹193,98,44,3251 ट्रांसफर किए।”

हॉलैंड (नीदरलैंड्स) में NDTV पर एक दूसरी कंपनी NDTV lnternational Holding BV 10 अप्रैल 2008 को शुरू करने का भी आरोप है। इसका इस्तेमाल अमेरिका की कम्पनी General Electric (GE) की सब्सिडरी कंपनी NBCU से $15 करोड़ का फंड इकठ्ठा करने के लिया गया। इस राशि का निवेश NDTV International Holding में करके, आरोप है कि, NBCU ने NNPLC में 26% अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी खरीद ली। FIR में आगे आरोप है कि यह राशि मॉरीशस और लंदन में खोली गईं NDTV Ltd. की सब्सिडरियों में से होते हुए आखिर में भारत में NDTV lmagine Ltd., NDTV Lifestyle, NDry Lab, NDTV convergence, NDTV NGEN and NDTV studio आदि भारत में NDTV की कंपनियों में बटोर ली गई।

साज़िश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार

FIR में NDTV के प्रमोटरों प्रणय रॉय, राधिका रॉय और विक्रम चंद्रा और मरहूम केवीएल नारायण राव पर अज्ञात लोकसेवकों के साथ FDI के रास्ते मनी लॉन्ड्रिंग की साज़िश को अंजाम देने का आरोप है। उनपर साज़िश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आपराधिक आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि NNPLC को FIPB बोर्ड की मंजूरी उस समय के FDI प्रावधानों को ताक पर रखकर दी गई। प्रणय रॉय, राधिका रॉय और विक्रम चंद्रा पर मुकदमा IPC की धारा 120-B, 420, और भ्रष्टाचार-निरोधी अधिनियम, 1988 की धारा 13(1) और 13(2) के अंतर्गत दर्ज किया गया है

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया