न गुब्बारे, न लाइट… मुंबई में क्रिसमस और नए साल पर सूनी होंगी सड़कें: धारा 144 लागू, ड्रोन से आतंकी हमले की आशंका

मुंबई में 144 लागू (तस्वीर साभार: pti)

मुंबई में आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए ग्रेटर मुंबई के पुलिस कमीश्नर ने बुधवार को आदेश जारी किया है कि 20 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी इलाकों में सीआरपीसी धारा 144 लागू होगी। पुलिस कमीश्नर की ओर से ये आदेश क्रिसमस और नया साल आने से पहले जारी किया गया है।

सीपी कार्यालय से जारी हुए आदेश में चिंता जताई गई है कि क्रिसमस और नए साल के मौके पर आतंकवादी/राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित माइक्रो-लाइट विमान, पैरा-ग्लाइडर का उपयोग किया जा सकता है। इस आदेश में ये भी बताया गया कि आतंकियों के निशाने में वीवीआईपी लोग हो सकते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक चीजों को नुकसान पहुँचाना, कानून व्यवस्था को बिगाड़ना भी इनका मकसद हो सकता है।

आदेश में लिखा गया, “यह आवश्यक हो गया है कि ड्रोन, रिमोट नियंत्रित माइक्रो-लाइट विमान, पैरा-ग्लाइडर के माध्यम से संभावित तोड़फोड़ को रोकने के लिए बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध लगाए। इसी कारण से कुछ निवारक और सक्रिय उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

कमीश्नर के आदेश में यह भी कहा गया कि मुंबई पुलिस द्वारा की जाने वाली हवाई निगरानी के अलावा किसी प्रकार के ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित माइक्रो-लाइट विमान, पैरा-ग्लाइडर, पैरा मोटर्स, हैंड ग्लाइडर, गर्म हवा के गुब्बारे आदि उड़ाने की गतिविधियों पर प्रतिबंध है। इससे पहले ऐसी रोक 30 दिसंबर 2021 से 7 जनवरी 2022 को कोविड के मद्देनजर लगी थी और पब्लिक-प्राइवेट प्लेस पर नववर्ष मनाने से रोक दिया गया था।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया