‘ED डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाना अवैध’: सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुमार मिश्रा को दिया पद छोड़ने का आदेश

'ED डायरेक्टर का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना अवैध': SC ने संजय कुमार मिश्रा को दिया बड़ा झटका (फोटो साभार: FE, IndiaTv)

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा (ED Director Sanjay Kumar Mishra) को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने मिश्रा के तीसरे कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहराते हुए उन्हें 31 जुलाई तक पद छोड़ने के लिए कहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में एसके मिश्रा का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया था। हालाँकि ईडी और सीबीआई डायरेक्टरों के कार्यकाल बढ़ाने को लेकर केंद्र द्वारा किए गए कानून संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सही ठहराया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार तथा सेवा विस्तार के कानून में हुए संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर मंगलवार (11 जुलाई 2023) को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश संजय करोल की बेंच ने संजय कुमार मिश्रा के तीसरे कार्यालय विस्तार को अवैध करार दिया। 

यही नहीं कोर्ट ने मिश्रा के कार्यकाल को घटाकर 31 जुलाई 2023 कर दिया। इससे पहले केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2022 में संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाकर 18 नवंबर 2023 तक कर दिया था। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ईडी डायरेक्टर मिश्रा को तत्काल प्रभाव से पद से हटा सकता था। लेकिन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारा की जा रही समीक्षा में व्यवधान उत्पन्न न हो और ईडी के अगले डायरेक्टर को कार्यभार सौंपने के लिए कोर्ट ने मिश्रा को 31 जुलाई तक पद पर बने रहने की अनुमति दी है। 

सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को भले ही अवैध ठहरा दिया है। लेकिन बेहद दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को सही ठहराया है। ज्ञात हो कि इन दोनों कानूनों में संशोधन होने के बाद केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल अधिकतम 5 साल तक बढ़ा सकती है।

क्या है मामला

संजय कुमार मिश्रा को साल 2018 में ईडी का डायरेक्टर बनाया गया था। उनका यह कार्यकाल नवंबर 2020 में खत्म होना था। लेकिन केंद्र सरकार ने 13 नवंबर 2020 को एक आदेश जारी कर उनका कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया। इस आदेश में कहा गया था कि राष्ट्रपति ने साल 2018 के आदेश में बदलाव को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी से संजय मिश्रा का 2 साल का कार्यकाल बढ़कर 3 साल का हो गया था।

सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गईं थीं। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में संजय कुमार मिश्रा के कार्यालय विस्तार अनुमति दे दी थी। लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि अब उनका कार्यकाल और अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को सेवा विस्तार के कानूनों में संशोधन कर दिया। फिर नवंबर 2022 में संजय कुमार मिश्रा को एक और साल के लिए ईडी का डायरेक्टर नियुक्त किया था। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। जहाँ अब मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे कार्यालय विस्तार को निरस्त कर दिया।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया