मास्क के लिए टोकने पर दिव्यांग महिला कर्मचारी पर अधिकारी ने किया हमला, वीडियो वायरल होने पर FIR दर्ज

वायरल वीडियो से लिए गए स्क्रीनशॉट

कोरोना महामारी के बीच देश के हर नागरिक से उम्मीद की जा रही है कि वह सरकार के बनाए नियमों का सख्ती से पालन करे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जहाँ लोग न केवल अपनी मनमानी करते दिख रहे हैं। बल्कि अगर कोई अन्य व्यक्ति उनसे नियम पालन करने के लिए अपील कर रहा है या उसका अनुसरण न करने पर टोक रहा है, तो वह उससे हाथापाई भी कर रहे हैं।

ताजा मामला आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले का है। जहाँ सरकारी दफ्तर में एक दिव्यांग महिला को अपने अधिकारी को मास्क के लिए टोकना भारी पड़ गया। दरअसल, महिला कर्मचारी की बात सुनकर भास्कर नाम का अधिकारी इतना गुस्सा हुआ कि वो महिला पर जानलेवा हमला कर बैठा और पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया।

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अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। लोग महिला के लिए इंसाफ की गुहार और अधिकारी के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की माँग कर रहे हैं।

https://twitter.com/Madrassan_Pinky/status/1277855208828055552?ref_src=twsrc%5Etfw

वीडियो में हम देख सकते हैं कि अधिकारी बहुत गुस्से में महिला के पास आता है और उसे खींचकर मारने लगता है। तभी आस-पास के कर्मचारी ये सब देख हक्का-बक्का हो जाते हैं।

एक बुजुर्ग व्यक्ति उसे रोकने का प्रयास भी करते हैं, पर अधिकारी उनकी सुनने की बजाय उन्हें भी धक्का दे देता है। इसके बाद वह महिला को मारना जारी रखता है। तभी, उसी समय कुछ अन्य कर्मचारी वहाँ आते हैं और अधिकारी को महिला से दूर करते हैं। बाद में उसे लेकर कैबिन से बाहर चले जाते हैं।

https://twitter.com/Ashi_IndiaToday/status/1277845329107247105?ref_src=twsrc%5Etfw

इस घटना पर आंध्र प्रदेश सरकार के सलाहकार और YSRC पार्टी के महासचिव एस राजीव कृष्णा ने टिप्पणी करते हुए सख्त लहजे में कहा कि इस तरह का बर्ताव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने आश्वासन दिया है कि वीडियो में हमला करते हुए नजर आ रहे शख्स को बर्खास्त किया जाएगा। उन्होंने ट्विटर के जरिए पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और शख्स के लिए उचित धाराओं के तहत कार्रवाई करें।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले के संबंध में आरोपित अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला की शिकायत के आधार पर उसके ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 324 और 325 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया