नाबालिग पत्नी, शारीरिक संबंध, बच्चा भी… मेघालय हाईकोर्ट ने ‘धमकी या जोर-जबरदस्ती नहीं’ तर्क के साथ रद्द की पॉक्सो में दर्ज FIR
मेघालय हाईकोर्ट ने नाबालिग पत्नी को लेकर पति पर दायर पॉक्सो के तहत मुकदमे को रद्द कर दिया और कहा कि इसमें धमकी या जोर-जबरदस्ती नहीं है।