‘फेसबुक-इंस्टाग्राम से रोकना भी क्रूरता, कोई निश्चित परिभाषा नहीं’: पत्नी रहती थी मायके, तेलंगाना हाई कोर्ट ने पति की तलाक की याचिका स्वीकार की
तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा है कि एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे की प्रति प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने वाला कोई भी कार्य क्रूरता के अंतर्गत आएगा।