21 मार्च शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड पर सब कुछ बताएँ: सुप्रीम कोर्ट ने SBI को दी डेडलाइन, कहा- चुनिंदा जानकारी मत दीजिए
सुप्रीम कोर्ट ने SBI को आदेश दिया कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़ी सारी जानकारी सार्वजनिक करे। इसके लिए 21 मार्च तक का समय दिया गया है।
18 March, 2024