हिजाब पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- होली के बाद लिस्टिंग: हिजाब में परीक्षा नहीं देने देगी कर्नाटक सरकार
कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि होली के बाद इसकी लिस्टिंग करेंगे।
कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि होली के बाद इसकी लिस्टिंग करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेता और देश के मुख्य न्यायाधीश वाली समिति करेगी।
हिंडेनबर्ग-अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ कमिटी बनाई है। यह कमिटी पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनाई गई है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केएम जोसेफ ने हिंदू धर्म को लेकर बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वो ईसाई हैं फिर भी उन्हें हिंदू धर्म अच्छा लगता है।
कोर्ट ने सिसोदिया को कहा कि याचिका सीधे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं सुनी जा सकती इसलिए वो अपनी याचिका लेकर दिल्ली हाईकोर्ट जाएँ।
मुख्य न्यायाधीश DY चन्द्रचूड़ इस याचिका पर तुरंत सुनवाई को तैयार हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर मंगलवार (28 फरवरी, 2023) शाम 3:50 बजे सुनवाई होगी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आत्महत्या करने वाले अधिकांश छात्र दलित और आदिवासी हैं। ये संवेदनाओं की कमी के कारण हो रही है।
याचिका में कहा गया है कि मासिक धर्म में महिलाओं को कई तरह की शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। उनके शरीर में हार्ट अटैक जितना दर्द होता…
याचिका में हिजाब पहन कर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति माँगी गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर जल्दी ही फैसला लेने का आश्वासन दिया है।
पटना हाईकोर्ट के 7 जजों ने बिहार सरकार पर अपने GPF खाते बंद करने का आरोप लगा कर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 24 फरवरी को सुनवाई।