Friday, November 22, 2024
Homeराजनीतिचाय बेचने वाले दलित सिख अवतार सिंह को निर्विरोध चुना गया उत्तरी दिल्ली का...

चाय बेचने वाले दलित सिख अवतार सिंह को निर्विरोध चुना गया उत्तरी दिल्ली का मेयर

उन्हें दिल्ली भाजपा प्रमुख ने इस पद के लिए नामांकित किया था। जिसके बाद उत्तर दिल्ली नगर निगम की आमसभा में हुए मतदान में निर्विरोध चुन लिया गया।

कुछ समय पहले जीवन गुजर-बसर के लिए चाय बेचने वाले भाजपा पार्षद अवतार सिंह को कल उत्तरी दिल्ली का नया मेयर चुन लिया गया है। इस पद पर पहुँचने वाले अवतार पहले दलित सिख हैं।

एनडीटीवी इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें दिल्ली भाजपा प्रमुख ने इस पद के लिए नामांकित किया था। जिसके बाद उत्तर दिल्ली नगर निगम की आमसभा में हुए मतदान में निर्विरोध चुन लिया गया।

दिल्ली भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने अवतार की जीत पर बात करते हुए कहा कि अवतार भाजपा के बहुत मेहनती कैडर है। अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत वह चाय बेचने की शुरुआत करके मेयर के पद तक पहुँचे हैं।

बता दें कि अवतार सिंह रामलीला में कई किरदार भी निभाते थे। इतना ही नहीं मीडिया खबरों की मानें तो बताया जाता है कि जीवनयापन करने के लिए वह एक फाइव स्टार होटल में कुली का काम भी कर चुके हैं।

अवतार सिंह से पहले शुक्रवार (मार्च 26, 2019) को भाजपा पार्षद सुनीता कांगड़ को सर्वसम्मत्ति से एक बैठक में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर चुना गया था। यह निर्णय निकाय की आम बैठक में लिया गया था।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

औकात में आया कनाडा: जस्टिन ट्रूडो के सलाहकार ने कहा- निज्जर की हत्या में PM मोदी और अजीत डोवाल को जोड़ना निराधार, इसके कोई...

खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने कहा कि उसने पीएम मोदी पर कभी आरोप नहीं लगाया।

सालों तक मर्जी से रिश्ते में रही लड़की, नहीं बनता रेप का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की FIR: कहा- सिर्फ ब्रेक अप हो...

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शादी के झूठे वादे के आधार पर किए गए रेप की FIR को खारिज कर दिया और आरोपित को राहत दे दी।
- विज्ञापन -