सलमान खान को 5 साल कैद की सजा… लेकिन चुनौती याचिका पर पेश होने से 17वीं बार मिल गई छूट

सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में 6 फरवरी को होना होगा पेश

जोधपुर की स्थानीय जिला एवं सत्र अदालत ने अभिनेता सलमान खान को 6 फरवरी को उनके समक्ष पेश होने को कहा है। अदालत ने अभिनेता को शनिवार (जनवरी 16, 2021) को पेश होने से छूट दी। सलमान खान को एक निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका की सुनवाई के सिलसिले में शनिवार को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था, जिसमें उन्हें पाँच वर्ष कैद की सजा सुनाई गई थी।

सलमान खान के वकील निशांत बोरा ने कहा, “हमने एक अर्जी सौंपी, जिसमें कोरोना महामारी की स्थिति और यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा को संभावित खतरे पर विचार करते हुए उन्हें पेश होने से छूट दिए जाने का अनुरोध किया गया।” इसकी अनुमति देते हुए, सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कछवाहा ने सलमान खान को 6 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

बता दें कि जोधपुर में काला हिरण शिकार प्रकरण की सुनवाई चल रही है। शनिवार को उनके वकील ने कोरोना का हवाला देते हुए हाजिरी माफी रखी। कोर्ट ने उसे छूट प्रदान करते हुए अगली सुनवाई तिथि 6 फरवरी तय कर दी। साथ में सलमान को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया। इस मामले में सलमान की तरफ से यह लगातार 17वीं बार हाजरी माफी ली गई है। कोरोना काल में ही उन्हें सातवीं बार हाजिरी माफी मिल चुकी है।

एक दिसम्बर को न्यायाधीश ने उन्हें 16 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत की तरफ से कोर्ट में पेश हाजिरी माफी में कहा गया कि रेस्पोंडेंट मुंबई में निवास करता है। मुंबई व जोधपुर में कोविड-19 महामारी भयंकर रूप से फैली हुई है। इन परिस्थितियों में रेस्पोंडेंट का पेशी के लिए जोधपुर आना खतरे से खाली नहीं है। इस कारण रेस्पोंडेंट सलमान खान आज कोर्ट में पेश नहीं हो सका है। ऐसे में सलमान को आज हाजिरी माफी प्रदान की जाए।

ट्रायल कोर्ट में मिल चुकी है सजा

अप्रैल 2018 में सलमान खान ने ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी थी। इसके बाद वे एक बार कोर्ट में पेश हुए। ढाई साल की इस अवधि में इसके अलावा प्रत्येक पेशी पर वे किसी न किसी कारण से हाजरी माफी लेते रहे। 17 बार वह हाजिरी माफी का लाभ ले चुके हैं।

कोरोना काल में उनकी पहली पेशी 18 अप्रैल को, दूसरी 4 जून को, तीसरी पेशी 16 जुलाई को, चौथी 14 व पाँचवी 28 सितंबर को तथा छठीं पेशी 1 दिसम्बर को और 16 जनवरी को एक बार फिर सलमान की तरफ से कोरोना के नाम पर हाजिरी माफी माँगी गई। कोर्ट ने भी कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए हर बार सलमान को हाजरी माफी प्रदान की।

सह आरोपितों को मिल चुका है संदेह का लाभ

बता दें कि इस मामले में सह आरोपित फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू व सोनाली बेंद्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। सलमान खान को उस समय गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया था। तीन दिन बाद वे कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर रिहा हुए थे। सलमान खान ने उन्हें सुनाई गई पाँच साल की सजा को चुनौती दे रखी है। वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने कोर्ट के इस निर्णय को चुनौती दे रखी है।

22 साल से चल रहे है मामले

स्थानीय पुलिस ने सलमान खान व अन्य के खिलाफ दो अक्टूबर 1998 को हिरण शिकार का मामला दर्ज किया। सलमान के खिलाफ हिरण शिकार का मामला विश्नोई समुदाय की तरफ से दर्ज कराया गया था। सलमान खान के खिलाफ तीन अलग-अलग स्थान पर हिरण शिकार व अवधि पार लाइसेंस के हथियार रखने के मामले दर्ज किए गए। इस मामले में सलमान खान को बारह अक्टूबर 1998 को गिरफ्तार किया गया। पाँच दिन बाद वे जमानत पर रिहा हुए।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया