‘ब्रा साइज’ पर FIR के बाद श्वेता तिवारी ने माँगी माफी, कहा- ‘भगवान’ पर मेरी बात को गलत समझा गया

विवादित बयान पर घिरी श्वेता तिवारी ने माँगी माफी (फाइल फोटो)

बिग बॉस सीजन 4 की विनर और टेलीविजन एक्ट्रेस श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) ने भोपाल में FIR दर्ज होने के बाद अपने विवादित बयान पर माफी माँग ली है। श्वेता तिवारी ने अपने बयान में कहा कि उन्हें अपनी गलती का अहसास हुआ है। उनके आधिकारिक बयान को सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (Instagram account) पर पोस्ट किया है। यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

श्वेता तिवारी ने अपने बयान में कहा, “मेरे संज्ञान में आया है कि एक सहयोगी की पिछली भूमिका के बारे में दिए गए मेरे एक बयान को संदर्भ से बाहर लिया गया और गलत समझा गया। जब कोई इसे संदर्भ में रखकर देखेगा तो यह समझ जाएगा कि ‘भगवान’ के संदर्भ में यह बयान सौरभ राज जैन की एक देवता की लोकप्रिय भूमिका के लिए था। लोग किरदारों के नामों को अभिनेताओं से जोड़ते हैं और इसलिए मैंने मीडिया के साथ अपनी बातचीत के दौरान इसे एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया था।”

श्वेता ने अपने बयान में आगे कहा, “इसे पूरी तरह से गलत समझा गया है और इसे देखकर दुख होता है। मैं ‘भगवान’ में पूर्ण विश्वास करती हूँ और मैं जानबूझकर या अनजाने में ऐसा कोई बात कहूँ या काम करूँ, जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचे। मगर मुझे यह समझ में आया है कि जब इसे संदर्भ से बाहर समझा गया तो इससे अनजाने में लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँची है। मेरे शब्दों या कार्यों से किसी को चोट पहुँचाने का मेरा इरादा कभी नहीं रहा है। इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक अपने बयान के लिए माफी माँगती हूँ।”

गौरतलब है कि एक बेव सीरीज की घोषणा करने के लिए तमाम कलाकारों के साथ श्वेता तिवारी भोपाल गई थीं। बुधवार (26 जनवरी 2022) को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बेव सीरीज और स्टार कास्ट को लेकर पत्रकारों को जानकारी दी जा रही थी। इसी दौरान श्वेता तिवारी ने कहा, “मेरी ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं।” इतना कहने के बाद वो अपने बगल में बैठी दूसरी एक्ट्रेस के साथ हँसने लगती हैं।

इस बयान को लेकर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने जाँच के आदेश दिए थे। अब भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। उनके खिलाफ धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने के आरोप में धारा 295ए के तहत मामला दर्ज हुआ है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया