9 से ज्यादा SIM खरीदे तो लग सकता है ₹2 लाख का जुर्माना, गड़बड़ करके लिया तो देने पड़ सकते हैं ₹50 लाख: जानें नए टेलीकॉम बिल से क्या-क्या बदला

नए नियम के तहत एक व्यक्ति 9 SIM ही ले सकता है (चित्र साभार: Daily Excelsior)

टेलीकम्यूनिकेशंस एक्ट, 2023 के कुछ हिस्से बुधवार (26 जून, 2024) से लागू कर दिए गए हैं। इसके अंतर्गत कई नए नियम देश में SIM लेने और उसके उपयोग के संबंध में लागू किए गए है। गड़बड़ी के संबंध में सजा और जुर्माने का प्रावधान भी इस कानून में किया गया है।

टेलीकम्यूनिकेशंस बिल, 2023 को दिसम्बर, 2023 में संसद में पास किया गया था। इसके बाद इस पर राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी थी। इस कानून में 60 से अधिक खंड हैं। इस कानून से सरकार देश में संचार माध्यमों के नियमन को नए तरीके से नियमित करना चाहती है, अभी तक यह काम एक सदी पुराने क़ानून के सहारे होता था।

इस कानून में संचार माध्यम (फोन नेटवर्क, इंटरनेट) लगाने, उनके उपयोग, उनमें गड़बड़ी पर सजा और उनके नियमन सम्बन्धी प्रावधान हैं। इससे संचार माध्यमों का कोई दुरूपयोग ना करे, इसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। कानून के तहत अब भारत में कोई भी व्यक्ति तय सीमा से अधिक SIM अपने पास नहीं रख पाएगा।

SIM खरीदने को लेकर क्या है कानून?

इस कानून के तहत भारत में एक व्यक्ति जीवन भर में अब 9 SIM ही खरीद सकेगा। यह SIM उसके आधार कार्ड अथवा अन्य पहचान पत्र से जुड़े होंगे। इस सीमा को जम्मू कश्मीर और उत्तरपूर्व में 6 ही रखा गया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार ₹50,000 और फिर प्रत्येक बार ₹2 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा।

हालाँकि, SIM खरीदने की सीमा का उल्लंघन करने पर सजा नहीं होगी। SIM खरीदने पर सीमा लगाने के पीछे इसके दुरूपयोग को रोकने की मंशा है। आतंकियों समेत तमाम देश विरोधी ताकतें इससे पहले एक ही पहचान पत्र के आधार पर कई SIM चालू कर लेती थीं, अब ऐसा नहीं हो सकेगा।

वहीं किसी ऐसे SIM या इंटरनेट का उपयोग करने पर, जिसको सरकार ने अनुमति नहीं दी है, भारी जुर्माना होगा। नए कानून के अनुसार, ऐसी स्थिति में ₹10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानि अब बिना कानूनी अनुमति के इंटरनेट या अन्य ऐसी ही किसी सुविधा का इस्तेमाल करना मुश्किल कर दिया गया है।

इसके अलावा SIM खरीदने या इंटरनेट का उपयोग करने के लिए यदि कोई व्यक्ति फर्जी जानकारी देता है, तो इसके लिए उस पर ₹50 लाख तक जुर्माना और 3 वर्ष की सजा हो सकती है। फर्जी SIM से होने वाले अपराधों को देखते हुए इस नियम को इतना कठोर बनाया गया है।

अपने नाम से चल रहे SIM भी जानें

जहाँ एक ओर सरकार ने लोगों के SIM खरीदने को लेकर सीमा लगाई है, वहीं दूसरी तरफ उसने कुछ सुविधाएँ भी दी हैं। सरकार ने हाल ही में संचार सारथी नाम से वेबसाइट भी चालू की थी, इस पर आप उन नम्बरों को जान सकते हैं जो आपके आधार से जुड़े हुए हैं। इसके लिए आपको Sancharsaathi.gov.in पर जाकर अपना फोन नम्बर देना होगा। यह वेबसाइट आपके नंबर पर एक OTP भेजेगी, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके आधार पर कितने SIM चलाए जा रहे हैं।

इस वेबसाइट में उपयोग में ना लाए जाने वाले SIM को बंद करने और अपने आधार से हटाने की सुविधा भी है। साथ ही इस वेबसाइट से अपने खोए हुए मोबाइल को भी ढूँढने के लिए IMEI नम्बर ब्लॉक करवाया जा सकता है। इससे फोन का दुरूपयोग नहीं हो सकेगा।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया