₹5,600 करोड़ का बकाया कर्ज वसूलने के लिए फिर बिकेगी भगौड़े माल्या की संपत्ति: PMLA कोर्ट ने दी मंजूरी

भगौड़ा विजय माल्या (साभार: द इंडियन एक्सप्रेस)

9000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनीलॉन्ड्रिंग के आरोप में देश से फरार चल रहे भगौड़े विजय माल्या की संपत्ति को बेचने की अनुमति प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने दे दी है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को संपत्तियाँ बैंक को सौंपने का आदेश दे दिया है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के मैनेजिंग डायरेक्टर मल्लिकार्जुन राव ने बताया, “₹5,600 करोड़ के बकाया कर्ज को वसूलने के लिए बैंक ने विजय माल्या की कुछ रियल एस्टेट की संपत्ति और सिक्योरिटी को बेचेन की अनुमति दे दी है। देश के प्रमुख बैंक ये संपत्ति बेचेंगे।”

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उन्होंने कहा, “किंगफिशर में पीएनबी का बहुत कर्ज नहीं है। लेकिन जब प्रमुख बैंक इस संपत्ति को बेचेंगे तब पीएनबी को भी अपना शेयर मिल जाएगा।” इससे पहले कोर्ट ने 24 मई को 4233 करोड़ और एक जून को 1411 करोड़ की प्रॉपर्टी बैंकों को देने का आदेश दिया था।

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बता दें कि SBI की अगुवाई वाले 11 बैंकों ने विजय माल्या को लोन दिया था, जिसे उसने चुकाया भी नहीं और 9000 करोड़ की धोखाधड़ी व मनीलॉन्ड्रिंग करके देश से फरार हो गया। फिलहाल भारत सरकार ने उसे भगौड़ा घोषित किया हुआ है और उसे लगातार भारत वापस लाने की कोशिश कर रही है। यहाँ माल्या के ख़िलाफ देश की कई अदालतों में मुकदमा चल रहा है।

जानकारी के अनुसार माल्या की किंगफिशर एयरलाइन को दिए गए 6,900 करोड़ रुपए के मूल कर्ज में सर्वाधिक 1,600 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ने दिए हैं। इसके अलावा, जिन अन्य बैंकों ने एयरलाइन को कर्ज दे रखा है, उनमें पंजाब नेशनल बैंक (800 करोड़ रुपए), आईडीबीआई बैंक (800 करोड़ रुपए), बैंक ऑफ इंडिया (650 करोड़ रुपए), बैंक ऑफ बड़ौदा (550 करोड़ रुपए), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (410 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया