मोदी की रैली में सीरियल बम ब्लास्ट, NIA कोर्ट ने 9 दोषियों को सुनाई सजा: इम्तियाज, हैदर, अंसारी और मोजीबुल्लाह को फाँसी

मोदी की रैली में सीरियल बम ब्लास्ट, NIA कोर्ट ने 9 दोषियों को सुनाई सजा: इम्तियाज, हैदर, अंसारी और मोजीबुल्लाह को फाँसी

साल 2013 में पटना के गाँधी मैदान में हुए सिलसिलेवार बम ब्लास्ट मामले में सोमवार (1 नवंबर, 2021) को एनआईए की विशेष अदालत ने चार आतंकियों को फाँसी की सजा सुनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गाँधी मैदान में हुए विस्फोट मामले में एनआईए कोर्ट ने कुल 9 दोषियों को सजा सुनाई है।

इनमें से चार दोषियों इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नुमान अंसारी और मोजीबुल्लाह अंसारी को फाँसी दी गई है। वहीं, दो दोषियों को उम्रकैद, दो को 10 साल की जेल और एक दोषी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। गाँधी मैदान में 27 अक्टूबर, 2013 को सिलसिलेवार विस्फोट उस समय किया गया था, जब नरेंद्र मोदी यहाँ ‘हुंकार’ रैली को संबोधित कर रहे थे। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 89 लोग घायल हुए थे।

इन सभी आरोपितों पर बीते 27 अक्टूबर 2021 को एनआईए कोर्ट में हुए सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद सजा के लिए कोर्ट ने सोमवार का दिन निर्धारित किया था। मामले में दोषी करार 9 आतंकियों को पटना के बेऊर जेल में रखा गया था। उन्हें अलग-अलग सेल में रखा गया था, जबकि इससे पहले ये सभी एक ही सेल में बंद थे।

बता दें कि इस मामले की जाँच शुरू से ही NIA कर रही है। एनआईए कोर्ट ने मामले में उमेर सिद्दीकी, अहमद हुसैन, अजहरुद्दीन कुरैशी, हैदर अली, इम्तियाज अंसारी, मोजिबुल्लाह अंसारी, फिरोज अहमद और नुमान अंसारी को आईपीसी एक्ट की विभिन्न धाराओं, एक्सप्लोसिव एक्ट की विभिन्न धारा, यूए (पी) एक्ट और रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया था। इनमें एक अभियुक्‍त नाबालिग था, जिसे पहले ही तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया