‘बृजभूषण शरण सिंह ने बार-बार किया यौन उत्पीड़न’: दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के बाद सांसद को कोर्ट का समन, गिरा दी महिला पत्रकार की माइक

बृजभूषण शरण सिंह ने गिरा दी पत्रकार की माइक, पहलवानों के यौन शोषण के मामले में चार्जशीट दायर (फोटो साभार: Times Now/Facebook)

दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले WFI (राष्ट्रीय कुश्ती संघ) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दायर कर दी है। इसमें अब तक की गई जाँच के आधार पर लिखा है कि बृजभूषण शरण सिंह पर उनके अपराधों के लिए मामला चलाया जाना चाहिए और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। उनके खिलाफ 6 FIR दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि उनके द्वारा यौन प्रताड़ना की घटनाएँ लगातार होती रहीं और कई बार हुई।

इस चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ‘भारतीय दंड संहिता (IPC)’ की धारा-506 (आपराधिक धमकी), 354 (किसी महिला की इज्जत को भंग करना) और 354A (यौन प्रताड़ना) के अलावा 354D (पीछा करना) के तहत आरोप तय किए गए हैं। अगर बृजभूषण शरण सिंह दोषी साबित होते हैं तो उन्हें 5 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। 108 गवाहों से पूछताछ के बाद ये चार्जशीट तैयार की गई है। 15 पहलवानों, रेफरियों और कोचों ने इन आरोपों की पुष्टि की है।

इसके साथ ही मंगलवार (18 जुलाई, 2023) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा समन किया गया है। कोर्ट ने कहा कि मामला चलाए जाने के लिए पुलिस ने पर्याप्त सबूत पेश कर दिए हैं। भाजपा सांसद को अदालत में खुद पेश होना होगा। बता दें कि इस मामले में शिकायत दर्ज करने वाली पीड़िताओं में एक नाबालिग भी शामिल थी, लेकिन उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान बदलते हुए आरोप वापस ले लिए। विनेश फोगट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक सहित कई पहलवानों ने इस मामले में जंतर-मंतर पर लंबा धरना दिया था।

उधर ‘टाइम्स नाउ’ द्वारा इस पर सवाल किए जाने पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उनके पास मीडिया के लिए कोई मसाला नहीं है, कोर्ट में देखेंगे। उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। ‘टाइम्स नाउ’ की महिला पत्रकार ने आरोप लगाया है कि बृजभूषण शरण सिंह ने उनकी माइक को तोड़ दिया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि सांसद ने जब कार का दरवाजा बंद किया तो महिला पत्रकार की माइक उसमें फँस कर नीचे गिर गई।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया