कठुआ: ‘Crime Branch ने यातनाएँ दे कर जुर्म कबूलने को कहा, दी परिवार को बर्बाद करने की धमकी’

विशाल जंगोत्रा, जिसे अदालत ने बरी कर दिया

कठुआ रेप केस मामले में करीब एक साल जेल में रहने के बाद बरी हुए विशाल जंगोत्रा ने क्राइम ब्रांच पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विशाल ने कहा कि उससे हत्या की बात कबुल करवाने के लिए पुलिस ने सभी प्रयास किए। उसे यातनाएँ दी गईं। विशाल के अनुसार, उसने मेरठ में बीएससी (एग्रीकल्चर) के पेपर दिए थे और गिरफ़्तारी के समय उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित मीरांपुर में मौजूद था। तभी घर पर क्राइम ब्रांच पहुँची और पीटना शुरू कर दिया।

विशाल ने आगे बताया कि फिर उसे मारपीट करते हुए ही मीरांपुर थाना ले जाया गया और वहाँ से गाड़ी में डाल कर कठुआ तक लाया गया। बकौल विशाल, उसे रास्ते में भी पीटा गया और कठुआ पहुँचने के बाद रात भर यातनाएँ दी गईं। विशाल ने और अधिक जानकारी देते हुए एक इंटरव्यू के दौरान बताया:

“क्राइम ब्रांच ने पूरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी और लगातार दबाव बनाया कि बच्ची से दुष्कर्म और हत्या कबूल कर लो। क्राइम ब्रांच ने यातनाएँ देकर यह स्वीकार करने को कहा कि मैंने मेरठ में पेपर नहीं दिए, पेपर किसी और ने दिए थे।”

जब विशाल से यह पूछा गया कि आखिर पुलिस उसे ही क्यों फँसाना चाहती थी, इस पर उसने कहा कि क्राइम ब्रांच पूरे परिवार को तबाह करना चाहती थी और उसके भाई को भी फँसाने की साजिश रची जा रही थी। बरी होने के बाद विशाल अब मेरठ लौटने की तैयारी में लगा है, जहाँ वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। विशाल ने बताया कि उसके दोस्तों को पीट कर कबूल करवाने की कोशिश की गई कि उसकी जगह उन्होंने परीक्षाएँ दीं और उसका सेलफोन भी उन्हीं लोगों के पास था। विशाल ने क्राइम ब्रांच पर वीडियो सबूत डिलीट करने के भी आरोप लगाए।

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दरअसल, आरोपों से बरी किए गए विशाल जंगोत्रा ने दावा किया था कि जिस दिन जम्मू के कठुआ में बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना हुई, उस दिन वह मेरठ में एग्जाम दे रहा था। हालाँकि, क्राइम ब्रांच का कहना था कि जंगोत्रा मेरठ में 15 जनवरी को परीक्षा देने नहीं गया था। आरोप-पत्र के मुताबिक घटना के दिन वह कठुआ के रासना गाँव में मौजूद था। ज्ञात हो कि कठुआ गैंगरेप एवं मर्डर केस में पठानकोट अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए 6 आरोपितों को तो दोषी करार दिया, लेकिन एक अन्य आरोपित विशाल जंगोत्रा को बरी कर दिया। विशाल ने इस मामले में कोर्ट के सामने कहा था कि वो घटना के दिन वहाँ मौजूद ही नहीं था।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया