WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को जमानत, कोर्ट ने कहा- बिना अनुमति विदेश नहीं जा सकते: महिला पहलवानों के यौन शोषण का है आरोप

WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को अदालत ने नियमित जमानत दे दी है

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को जमानत दे दी है। बता दें कि WFI (भारतीय कुश्ती संघ) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था और इसके लिए जंतर-मंतर पर पहलवान आंदोलन भी हुआ था। अब इस मामले में उन्हें जमानत मिल गई है। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) हरजीत सिंह जसपाल ने उन्हें और सह-आरोपित विनोद तँवर को बेल दे दिया।

हालाँकि, अदालत ने दोनों आरोपितों से कहा है कि वो इस दौरान देश छोड़ कर बाहर नहीं जा सकते। अगर उन्हें देश से बाहर जाना है तो इससे पहले अदालत से अनुमति लेनी पड़ेगी। साथ ही उन्हें हिदायत दी गई है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी शिकायतकर्ता या गवाह को धमकी या प्रलोभन देने की कोशिश न करें। ACMM ने कहा कि वो ये सुनिश्चित करें कि हर हाल में वो जमानत की शर्तों को पूरा करें।

इससे पहले दोनों आरोपितों को 2 दिनों के लिए अंतरिम जमानत मिली थी, क्योंकि उनकी नियमित जमानत की याचिका लंबित थी। जज ने कहा था कि आरोपित जाँच में सहयोग कर रहे हैं और इस मामले में पुलिस द्वारा चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है। इस दौरान पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (APP) अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि वो न तो इस जमानत याचिका का समर्थन कर रहे हैं और न ही विरोध। उन्होंने सिर्फ इतना निवेदन किया कि नियम- कानून और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के हिसाब से निर्णय लिया जाए।

शिकायतकर्ता की तरफ से पेश अधिवक्ता हर्ष बोरा ने कहा कि अगर जमानत देनी है तो कड़ी शर्तें लगाई जाएँ। वहीं बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन ने कहा कि कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं है, लेकिन हर शर्त का कड़ाई से पालन किया जाएगा। 7 जुलाई, 2023 को कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपितों को समन जारी किया था। पहलवानों का आंदोलन भी अब खत्म हो चुका है और बजरंग पूनिया व विनेश फोगाट को बिना ट्रायल एशियन गेम्स में डायरेक्ट एंट्री दिए जाने का अन्य पहलवान विरोध कर रहे हैं।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया