ED की समन के बावजूद पेश नहीं हुए AAP विधायक अमानतुल्लाह खान, कोर्ट में केस चलाने के लिए अर्जी: वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़ा है मामला

आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी ने की ट्रायल चलाने की माँग (फोटो साभार : दिल्ली वक्फ बोर्ड)

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान पर ईडी का शिकंजा कस गया है। ईडी ने कोर्ट से अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ट्रायल चलाने की माँग की है। बता दें कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि ईडी आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाली है। हालाँकि अमानतुल्लाह खान का नाम उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन इस केस में आतिशी और भारद्वाज द्वारा बताए नाम से इतर अमानतुल्लाह खान के खिसाफ ईडी ने सख्त रुख अपना लिया है। इस केस में अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि 11 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान के समन में शामिल नहीं होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार (05 अप्रैल 2024) को राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज की। एजेंसी ने पीएमएल अधिनियम की धारा 50 (समन जारी करने की शक्ति) के तहत जारी समन का पालन नहीं करने और जाँच में शामिल नहीं होने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 190 और 200 के तहत अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ​​की अदालत में शिकायत दर्ज की।

ईडी के अनुसार, अमानतुल्लाह खान ने 23 जनवरी, 31 जनवरी, 9 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को पूछताछ के लिए जारी किए गए समन का पालन नहीं किया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ​​ने मामले को 6 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

इस मामले में अमानतुल्लाह ने अग्रिम जमानत लेने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। ईडी ने आरोप लगाया है कि अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड में पैसों के बदले अवैध तरीके से कर्मचारियों की भर्तियाँ कर ‘अपराध के जरिए बड़ी रकम’ प्राप्त की और अपने सहयोगियों के नाम से प्रॉपर्टी में निवेश किया। वक्फ बोर्ड घोटाले के मामले में ईडी ने अमानतुल्लाह खान को नवंबर 2023 में गिरफ्तार भी किया था।

गौरतलब है कि ईडी ने साल 2016 में ही इस केस की जाँच शुरू की थी, जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध तरीके से लोगों को नौकरियाँ दी गई और बदले में उनके पैसे लिए गए।इससे दिल्ली सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ, लेकिन अमानतुल्लाह को पर्सनल फायदा पहुँचा। अमानतुल्लाह खान पर वक्फ की संपत्तियों को अवैध तरीके से पट्टे पर देने के भी आरोप हैं, जिसके बदले खान को पैसे मिले।

ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज दिया। जिसमें अमानतुल्लाह खान पर अपने सहयोगियों के माध्यम से प्रॉपर्टी खरीदने का मामला दर्ज हुआ। इस मामले में अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली की अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जो खारिज हो गई। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 11 मार्च को उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया