मुन्नवर, साहिल अशरफ की शिकायत पर कंगना और उनकी बहन के खिलाफ मुंबई में FIR: राजद्रोह, सांप्रदायिक घृणा फैलाने के आरोप

कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल पर मुंबई में FIR

बॉलीवुड कलाकार कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के ट्वीट और इंटरव्यू के माध्यम से कथित तौर पर सांप्रदायिक घृणा फैलाने के लिए दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

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आज तक की रिपोर्ट के अनुसार बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद FIR दर्ज की गई। मुन्नवर अली और साहिल अशरफ सैयद नामक दो व्यक्तियों ने मामले में शिकायत दर्ज कराई थी।

टाइम्स नॉउ की रिपोर्ट के मुताबिक कास्टिंग डायरेक्टर ने याचिका में आरोप लगाया है कि कंगना और उनकी बहन ने बॉलीवुड के हिंदू और मुस्लिम कलाकारों के बीच खाई पैदा की है। वह लगातार आपत्तिजनक ट्वीट कर रही हैं जिससे न केवल धार्मिक भावनाएँ आहत हुई बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग इससे आहत हैं।

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कथित तौर पर, कंगना रनौत के खिलाफ राजद्रोह और ईशनिंदा के आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए, 153 ए, 124 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

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इस शख्स ने कोर्ट में कंगना के काफी सारे ट्वीट भी रखे थे। जिसमें पालघर में साधु की लिंचिंग को लेकर कहा गया था कि कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं मुंबई पुलिस को ‘बाबर की सेना’ कहने वाले ट्वीट का भी जिक्र किया गया है। इसके साथ ही शिकायत में कहा गया था कि कंगना रनौत ने देश में कोरोना वायरस फैलाने के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराया था।

कुछ दिनों पहले कर्नाटक पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बताया गया कि तुमकुर स्थित अदालत ने यह निर्देश कंगना के ट्वीट को लेकर जारी किए थे, जिनमें कथित रूप से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को निशाना बनाया गया था। आरोप था कि कंगना ने विरोध कर रहे किसानों का अपमान किया।

अधिवक्ता एल रमेश नाइक की शिकायत के आधार पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने क्याथसंद्रा पुलिस स्टेशन के निरीक्षक को बॉलीवुड अभिनेत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। 

कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 155 (3) के तहत आवेदन देकर जाँच की माँग की है। वकील नाइक भी क्याथासांद्र से आते हैं, उन्होंने एक्ट्रेस के खिलाफ आपराधिक केस के बारे में एक समाचार एजेंसी से कहा कि कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र में आने वाले पुलिस स्टेशन को आदेश दिया है कि वे एक्ट्रेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जाँच शुरू करें।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि कंगना द्वारा उनके ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की गई उपरोक्त सामग्री का स्पष्ट उद्देश्य उन लोगों को अपमानित करना है जो किसान बिल का विरोध कर रहे हैं।

इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि इस ट्वीट से विभिन्न समूहों के बीच टकराव हो सकता है। यह कहा गया था कि न तो पुलिस अधिकारी और न ही सरकार ने इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने/जाँच करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की थी और उपरोक्त नामजद आरोपितों के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज करने में विफल रही। इसलिए शिकायतकर्ता ने अभिनेत्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 504, 108 के तहत अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करने माँग की।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया