जिस मोहम्मद अरमान के लिए छोड़ा था हिन्दू धर्म, उसी ने सब छिनकर घर से किया बेदखल: अब्बू इमरान ने भी की छेड़छाड़, सास और ननदों ने मिलकर पीटा

बरेली में इस्लाम कबूल कर के अरमान से निकाह करने वाली लड़की को पीट कर घर से निकाला गया (प्रतीकात्मक चित्र- AI/Gencraft)

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में मोहम्मद अरमान ने एक दिव्यांग हिन्दू लड़की को इस्लाम कबूल करवाकर उससे निकाह किया और फिर दहेज की माँग करते हुए छोड़ दिया। पीड़िता के गहने और रुपए भी हड़प लिए गए। ससुर इरफ़ान ने पीड़िता से छेड़खानी और सास ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर उससे मारपीट भी की। पुलिस ने 17 जून 2024 को 5 आरोपितों के खिलाफ FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी।

घटना बरेली के थाना क्षेत्र भोजीपुरा का है। यहाँ 17 जून को पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वह एक पैर से दिव्यांग है। एक्सीडेंट के एवज में उसे 7 लाख रुपए मिले थे। इसी के लालच में बरेली के जादोपुर निवासी मोहम्मद अरमान ने पीड़िता से निकाह करने का वादा किया। इसके लिए उसने लड़की से इस्लाम कबूलने को कहा। पीड़िता अरमान की बातों में आ गई।

आरोपित अरमान के झाँसे में आकर पीड़िता ने हिन्दू धर्म का त्याग कर दिया और इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम जोया रख लिया। 30 मार्च 2024 को वह अरमान से निकाह करके उसके घर चली गई। कुछ ही दिनों के भीतर अरमान ने पीड़िता को बहला-फुसला कर उससे 3 लाख रुपए हड़प लिए। बाद में वह लड़की पर एक्सीडेंट में मिले बाकी 4 लाख रुपए देने का दबाव बनाने लगा।

पीड़िता ने जब बाकी रुपए देने से इनकार किया तो मोहम्मद अरमान उसे तलाक देने की धमकी देने लगा। इस बीच में ससुर इरफ़ान, सास शहाना के साथ फ़राना और सन्नो नाम की ननदों ने भी पीड़िता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इन सबने 5 लाख रुपए में मोहम्मद अरमान की कहीं और शादी की बात भी चलानी शुरू कर दी। दबाव देखकर पीड़िता ने ससुर इरफ़ान को 75 हजार रुपए और दे दिए।

ऑपइंडिया के पास FIR कॉपी मौजूद है। इसमें आगे बताया गया है कि पैसे लेने के बाद भी आरोपितों के व्यवहार में बदलाव नहीं हुआ। लड़की की शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ना जारी रही। मोहम्मद अरमान ने पीड़िता से कहा, “तू हिन्दू है। हमने तो लालच में आकर तुझ से निकाह कर लिया।” इसके बाद सभी आरोपितों ने लड़की से उसके निकाह के मूल कागजात छीनने का प्रयास किया।

जब पीड़िता ने मना किया तो उसे गंदी-गंदी गालियाँ दी गईं और बेरहमी से पिटाई की गई। 10 जून 2024 को पीड़िता के ससुर इरफ़ान ने गंदी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे-तैसे लड़की खुद को बचाने में सफल रही। लड़की की शोर सुनकर उसकी सास, ननद और शौहर ने मिलकर उसकी बुरी तरह से पिटाई की। अगले दिन आरोपितों ने उसके तमाम कागजात, 23 हजार नकद और गहने छीन लिए।

इसके बाद उन्होंने लड़की को मारपीट कर घर से निकाल दिया। आखिरकार लड़की ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपित शौहर अरमान, ससुर इरफ़ान, सास शहाना और ननद फ़राना एवं सन्नो के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। इन पर IPC की धारा 498A, 323, 504, 354 (क़) और 506 के अलावा दहेज़ अधिनियम और धर्मान्तरण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया