IIT BHU की छात्रा के साथ छेड़छाड़ नहीं, हुआ था गैंगरेप: पीड़िता ने मजिस्ट्रेट को सुनाई उस रात की रोंगटे खड़े करने वाली आपबीती, FIR में बढ़ाई गई धारा

IIT BHU की छात्रा के साथ छेड़छाड़ नहीं, हुआ था गैंगरेप (साभार- अमर उजाला)

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) में बीटेक की छात्रा के साथ छेड़खानी और कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाने के मामले में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि छात्रा द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया गया है उसमें गैंगरेप की बात सामने आने के बाद वाराणसी के लंका थाने की पुलिस द्वारा गैंगरेप की धारा भी बढ़ाई गई है।

दरअसल, मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए बयान में कहा है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। वहीं वाराणसी की लंका पुलिस ने उसके बयान के आधार पर दर्ज मुकदमे में सामूहिक दुष्कर्म और इलेक्ट्रानिक साधनों के जरिए यौन उत्पीड़न करने से संबंधित धारा बढ़ाई हैं। क्योंकि पीड़िता को निर्वस्त्र कर उसका वीडियो भी बनाया गया था। ऑपइंडिया के पास FIR की कॉपी मौजूद है।

क्या है पूरा मामला

IIT बीएचयू की एक छात्रा अपने क्लासमेट के साथ 1 नवंबर, 2023 की रात में हॉस्टल से बाहर निकलकर टहल रही थी। इसी दौरान उसके साथ दरिंदगी की बात सामने आई है। इस मामले में मजिस्ट्रेट को दिए बयान में तीनों आरोपितों ने बंदूक से पहले डरा धमका कर छात्रा को निर्वस्त्र किया। उसके बाद आरोपितों ने छात्रा का वीडियो बनाया और उसके बाद तीनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था।

हालाँकि, इससे पहले FIR में यही बात सामने आई थी कि छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई और उसका निर्वस्त्र कर वीडियो बनाया गया। वहीं घटना के 8 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तीनों आरोपित फरार बताए जा रहे हैं। पीड़िता ने तीनों आरोपितों के हुलिया के बारे में FIR में विस्तार से बताया है। लेकिन अभी भी आरोपित पकड़े नहीं जा सके हैं जबकि पुलिस द्वारा परिसर के साथ ही हाईवे और आसपास के सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए।

मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद बढ़ाई गईं धाराएँ

वहीं बुधवार (8 November, 2023) को मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के दौरान पीड़िता का बयान दर्ज किया गया। इस दौरान यह बात सामने आई की छात्रा के साथ गैंगरेप भी हुआ था। ऐसे में इस मामले में आईपीसी की धारा 376 D बढ़ाई गई है।

इससे पहले, लंका पुलिस ने छेड़खानी के आरोपों में केस दर्ज किया था। इसमें छात्रा के बयान के मुताबिक भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी) और 509 को बढ़ाया गया है। मामले की अब विवेचना का जिम्मा अभी तक लंका थाने के इंस्पेक्टर सहजानंद श्रीवास्तव के पास था लेकिन अब धाराएँ बढ़ने पर थानाध्यक्ष शिवाकांत मिश्र केस की विवेचना करेंगे। 

गौरतलब है कि BHU के इस मामले में तीनों आरोपितों की गिरफ्तारी करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बुधवार को भी हुए धरना प्रदर्शन में करीब 5000 से अधिक छात्र-छात्राएँ शामिल हुए। इसके अलावा बुधवार शाम छात्र-छात्राओं द्वारा जस्टिस रैली भी निकल गई। 

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया