छत्रपति शिवाजी का मजाक उड़ाने वाली कॉमेडियन को इम्तियाज शेख उर्फ़ उमेश दादा ने दी रेप की धमकी, गिरफ्तार

अग्रिमा जोशुआ को इम्तियाज शेख ने दी धमकी, हुआ गिरफ्तार

कॉमेडियन अग्रिमा जोशुआ द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज का मजाक बनाए जाने का वीडियो वायरल होते ही विवाद शुरू हो गया। उनके पिछले साल के इस वीडियो के वायरल होने के बाद शुभम मिश्रा नामक व्यक्ति ने उन्हें रेप की धमकी दी, जिसके बाद उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। अब मुंबई के नालासोपारा से एक और व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया है, जिसने शिवाजी का अपमान करने अग्रिमा जोशुआ को गाली दी और रेप के लिए धमकाया था।

महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इम्तियाज शेख उर्फ़ उमेश दादा की गिरफ़्तारी की जानकारी दी। उन्होंने हाल ही में एक वीडियो ट्वीट किया था और अग्रिमा जोशुआ को मिल रही रेप की धमकियों को लेकर कार्रवाई करने की बात कही थी। देशमुख ने कहा कि कुछ लोगों को सोशल मीडिया पर महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया है, जिसकी जाँच अभी भी जारी है।

साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अग्रिमा जोशुआ द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पहले से दिए गए बयान पर कानूनी सलाह ली जा रही है और अगर वह दोषी पाई जाती हैं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इम्तियाज शेख और शुभम मिश्रा ‘सोशल इन्फ्लुएंसर’ होने के साथ-साथ आपस मे दोस्त भी हैं। इंतियाज सोशल मीडिया पर गालियों और अश्लीलता से भरे वीडियो पोस्ट करने के लिए जाना जाता है।

इस बार भी उसने अग्रिमा जोशुआ को गाली देते हुए और धमकाते हुए वीडियो डाला था। अरब सागर में स्थित छत्रपती शिवाजी के स्मारक को लेकर मजाक बनाया गया था, जिसके बाद उसने ये धमकी दी। मुंबई क्राइम ब्रांच की डीसीपी रश्मि करंडीकर ने कहा कि पुलिस विभाग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इंतियाज शेख को गिरफ्तार किया। इस बात की जाँच चल रही है कि इस वीडियो को बनाने मे किन-किन लोगों ने मदद कि और क्या शुभम मिश्रा भी इसमें शामिल था?

https://twitter.com/indiacom/status/1282923383001235456?ref_src=twsrc%5Etfw

उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 294 (सार्वजनिक रूप से अश्लील व्यवहार करना या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना), धारा 354A (किसी महिला को प्रताड़ित करना), धारा 354B (किसी महिला के लिए आपराधिक दबाव का प्रयोग करना), धारा 505 (अफवाहों को प्रकाशित करना), धारा 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 509 (किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुँचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इसके साथ-साथ उसके खिलाफ आईटी ऐक्ट की धारा 67A (अनलाइन अश्लीलता) के तहत भी मामला दर्ज किया गया। मंगलवार (जुलाई 14, 2020) को ही उसे कोर्ट में पेश की जाने कि बात भी कही गई थी। बता दें कि वीडियो वायरल होते ही कॉमेडियन के खिलाफ पूरे राज्य में आक्रोश और गुस्से की लहर फैल गई थी। 5 अप्रैल को ‘कॉमेडियन’ अग्रिमा के द्वारा इसका एक मिनट का क्लिप शेयर करने के बाद यह वायरल हो गया।

छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर आक्रोशित राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस स्टूडियो में जाकर तोड़-फोड़ की थी, जहाँ पर कॉमेडिन अग्रिमा जोशुआ ने वीडियो शूट किया था। इसके बाद जोशुआ ने ट्विटर पर माफी माँगते हुए कहा था कि वो महान व्यक्तित्व के अनुयायियों को पहुँचे ठेस के लिए हार्दिक क्षमा याचना करती हैं।

वीडियो में, यश को स्टूडियो में अधिकारियों से कॉमेडियन से लिखित माफी माँगने के लिए कहते हुए देखा जा सकता है। वहीं अन्य MNS कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पर मेज और कुर्सियों को लात मारते और नुकसान पहुँचाते नजर आते हैं। इसके बाद आयोजकों ने कॉमेडियन अग्रिमा जोशुआ को छत्रपति शिवाजी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने की अनुमति देने के लिए मौखिक और लिखित माफी माँगी।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया