इम्तियाज ने अपहरण कर कई बार किया नाबालिग का रेप, अब्बा ने भी किया यौन शोषण: जनजातीय लड़की से ‘लव जिहाद’ के मामले में कोर्ट ने सुनाई सज़ा

गुजरात की एक अदालत ने जनजातीय समुदाय की नाबालिग लड़की के रेप मामले में इम्तियाज़ और उसके अब्बा को सजा सुनाई (चित्र साभार- भास्कर)

गुजरात के नर्मदा जिले की एक अदालत ने लव जिहाद के मामले में बेटे और अब्बा को सजा का एलान किया है। खुद को हिन्दू बताकर जनजातीय समुदाय की एक नाबालिग लड़की से रेप करने वाले इम्तियाज को 10 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं, उसके अब्बा शब्बीर को 3 साल की सजा दी गई है। दोनों पर अदालत ने जुर्माना भी लगाया है। इम्तियाज इसके पहले भी एक हिंदू लड़की के साथ घिनौनी हरकत कर चुका है।

इम्तियाज ने पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया था। इसी पीड़िता से इम्तियाज के साथ-साथ उसके अब्बा शब्बीर ने भी दुष्कर्म का प्रयास किया था। दरअसल, पीड़िता शब्बीर के पास उसके बेटे इम्तियाज के पास शिकायत लेकर गई थी। शब्बीर ने नाबालिग की शिकायत सुनने के बजाय उससे अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा का है। यहाँ जनजातीय समुदाय की 17 साल की एक नाबालिग लड़की को इम्तियाज पठान हिन्दू बनकर मिला था। उसने अपना नाम भावीन बताया था। इसके बाद इम्तियाज ने लड़की को अपने प्रेमजाल में फँसा लिया। उसने शादी का झाँसा देकर लड़की को झाँसे में ले लिया। उस समय पीड़िता 12वीं की परीक्षा दे रही थी।

एक दिन आरोपित इम्तियाज ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया और अलग-अलग जगहों पर ले जाकर उसका रेप करता रहा। जब लड़की इस हरकत का विरोध करती तो इम्तियाज उसे शादी के नाम पर बहला देता था और उसे चुप करा देता था। आरोप है कि इसी दौरान इम्तियाज ने लड़की के अश्लील वीडियो भी बना लिए। उसने यही वीडियो दिखाकर पीड़िता को मुँह बंद रखने की धमकी भी दी।

एक दिन पीड़िता को इम्तियाज के बैग में से उसका पहचान पत्र मिला। तब जाकर लड़की को इम्तियाज के मुस्लिम होने की जानकारी हुई। पीड़िता फ़ौरन ही इम्तियाज़ के अब्बू शब्बीर के पास शिकायत लेकर गई। बकौल पीड़िता, शब्बीर ने उसकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। वह लड़की के सीने और शरीर के अन्य अंगों को बदनीयती से छूने लगा। लड़की ने इसका विरोध किया और जैसे-तैसे लौटकर घर आई।

घर पहुँचकर नाबालिग लड़की ने अपने पिता को सारी बात बताई। आखिरकार लड़की के पिता ने डेडियापाड़ा पुलिस में FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला कर दर्ज लिया। इसके बाद इम्तियाज और उसके अब्बा शब्बीर को गिरफ्तार कर लिया। नर्मदा जिले की अदालत में चले इस मामले में आखिरकार अब फैसला सुनाया गया।

अदालत ने इम्तियाज़ पठान को 10 साल की कठोर कारावास के साथ 17 हजार रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, इम्तियाज़ के अब्बा शब्बीर को भी 3 साल की सजा सुनाई गई। शब्बीर को जुर्माने के तौर पर 6 हजार रुपए भी भरने होंगे। अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि वह नाबालिग पीड़िता को 50,000 रुपए का मुआवजा दे।

पहले भी कर चुका है हिन्दू लड़की से निकाह

नर्मदा कोर्ट के वकील जीतेंद्र गोहिल ने बताया कि आरोपितों को POCSO एक्ट के तहत सजा मिली है। उन्होंने बताया आरोपित मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू नाम से पहचान पत्र बना रखा था और हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाता था और उन्हें प्रेमजाल में फँसाकर उनके साथ बलात्कार करता था। इसमें उसका अब्बू शब्बीर भी साथ देता था।

आरोपित इम्तियाज ने 10 साल पहले भी नंदोड़ तालुका के एक गाँव की रहने वाली हिंदू लड़की से निकाह किया था। इस निकाह से उसे एक बेटी भी पैदा हुई थी, जो अब सात साल की है। बाद में इम्तियाज अपनी बेटी और बीवी को छोड़ कर भाग निकला था। वह डेडियापाड़ा तालुका इलाके में रहने लगा और यहीं पर भावीन नाम से नाबालिग जनजातीय हिंदू लड़की को अपने जाल में फँसा लिया।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया