कर्नाटक के हरिहर सुब्रमण्यम मंदिर में न हों मुस्लिमों की दुकान: फर्जी ID पर कर रहे व्यापार, सच खुलने पर प्रतिबंध लगाने की माँग

कर्नाटक के हरिहर मंदिर सुब्रमण्यम में मुस्लिमों की दुकान हटाने की माँग (फोटो साभार: The News Minute)

कर्नाटक (Karnataka) में मंदिर परिसर से मुस्लिमों की दुकानों को हटाए जाने का सिलसिला जारी है। मंगलवार (29 नवंबर 2022) को कोडगु (Kodagu) जिले के हरिहर सुब्रमण्य मंदिर से मुस्लिमों की दुकानों को हटाया गया है। इससे पहले राज्य के कई जिलों में ऐसी घटनाएँ सामने आ चुकीं हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोडगु जिले के पोन्नमपेट में स्थित हरिहर सुब्रमण्य मंदिर परिसर में कई मुस्लिमों में दुकानें लगा रखीं थीं। हालाँकि अब, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं व दुर्गा वाहिनी की जिला समन्वयक और प्रोफेसर अंबिका ने विरोध जताते हुए मुस्लिम व्यापारियों से कहा है कि अब उन्हें मंदिर परिसर के निकट व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दुर्गा वाहिनी की जिला समन्वयक अंबिका ने कहा, “यहाँ व्यापार करने के लिए मुस्लिमों को अपनी पहचान छिपाने की आवश्यकता नहीं थी। वे अपना असली पहचान पत्र दिखाकर यहाँ व्यापार कर सकते थे। हमारे यह कहने के बावजूद कि हम हिंदुओं के अलावा किसी और को मंदिर परिसर में व्यापार नहीं करने देंगे। उन लोगों ने यहाँ फर्जी आईडी कार्ड के साथ यहाँ व्यापार करना शुरू कर दिया था।”

कर्नाटक में चला अभियान

दरअसल, कर्नाटक में बड़े पैमाने पर मुस्लिम व्यापारियों का बहिष्कार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कोडगु जिले में भी यह बहिष्कार अभियान चलाया जा रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में, हिंदू संगठनों ने बेंगलुरु के वीवी पुरम में सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में आयोजित धार्मिक मेले के दौरान मुस्लिम व्यापारियों के बहिष्कार का आह्वान किया था।

मंगलवार (29 नवंबर 2022) को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के आयुक्त तुषार गिरि नाथ और दक्षिण बेंगलुरु के पुलिस उपायुक्त पी कृष्णकांत को एक ज्ञापन सौंपा था। इस ज्ञापन में मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने की माँग की गई थी।

हिजाब के लिए किया था बंद

गौरतलब है कि इससे पहले इसी साल मार्च में कर्नाटक (Karnataka) के उडुपी जिले के होसा मारीगुडी मंदिर ने भी मुस्लिमों को दुकान लगाने की इजाजत नहीं देने का फैसला किया था। यह निर्णय मंदिर परिसर में मौजूद मुस्लिम दुकानदारों द्वारा हिजाब पर 17 मार्च 2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में आयोजित बंद में शामिल होने के बाद लिया गया था। इस बंद से स्थानीय श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।

इसके अलावा, मार्च में ही, हिंदू संगठनों ने दक्षिण कन्नड़ जिले के मुल्की में बप्पनाडु मंदिर मेले से मुस्लिम व्यापारियों को बाहर कर दिया था। कर्नाटक में ऐसे कई अन्य मामले भी सामने आए हैं।

उल्लेखनीय है कि कर्नाटक के कई हिन्दू मंदिरों में मुस्लिमों द्वारा दुकानें लगाए जाने से रोक के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री ने भी सरकार का रूख स्पष्ट किया था। जेसी मधुस्वामी ने इसे सरकारी नियम बताते हुए मंदिर प्रशासन के निर्णय पर सहमति जताई थी। इस मुद्दे पर कर्नाटक विधानसभा में बुधवार (23 मार्च, 2022) को चर्चा हुई थी। यह आदेश सभी गैर हिन्दुओं पर लागू है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया