केरल के इस मुस्लिम जोड़े को निकाह के 29 साल बाद दोबारा करनी पड़ी शादी, कारण – इस्लामी कानून में बेटियों को संपत्ति में बराबरी का अधिकार नहीं

अपनी बेटियों और पत्नी शीना के साथ शी शुक्कुर (फोटो साभार: Indian Express)

केरल के कासरगोड जिले में एक मुस्लिम जोड़े ने निकाह के 29 साल बाद फिर शादी कर ली। उन्होंने यह शादी अपनी तीन बेटियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) के तहत की है। दरअसल, शरिया कानून के अनुसार बेटियों को संपत्ति में बराबर अधिकार नहीं मिलता। इसलिए उन्हें दोबारा शादी करनी पड़ी। शादी बुधवार (8 मार्च, 2023) को हुई।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह शादी अभिनेता और वकील सी शुक्कुर ने की है। शुक्कुर ने साल 2022 में आई फिल्म ‘नना थान केस कोडू’ में वकील की भूमिका निभाई थी। शुक्कुर की पत्नी शीना महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय की पूर्व वाइस चांसलर हैं। दोनों ने साल साल 1994 में निकाह किया था। यानी अब एक बार फिर 29 साल बाद दोनों ने शादी की है।

सी शुक्कुर और शीना ने यह शादी कसारगोड जिले के होसदुर्ग तालुक के कान्हागढ़ में सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में की। इस दौरान उनकी बेटियाँ भी मौजूद रहीं। गौरतलब है कि कुछ पश्चिमी देशों में विवाहित स्त्री-पुरुष दोबारा शादी करते हैं। यह शादी मैरिज एनिवर्सरी, यानी शादी की सालगिरह मनाने के लिए किया जाता है। हालाँकि, मुस्लिम जोड़े शुक्कुर और शीना ने यह शादी इस्लामी कानून में लड़कियों को बराबरी का अधिकार न मिलने के कारण करनी पड़ी।

एक फेसबुक पोस्ट में शुक्कुर ने कहा है कि हाल के दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिससे वह यह सोचने में मजबूर हो गए कि वह मृत्यु के बाद अपनी बेटियों के लिए क्या छोड़ कर जाएँगे। उनकी चिंता थी कि क्या उनकी संपत्ति में उनकी बेटियों को पूरा अधिकार मिलेगा।

दरअसल, शरिया कानून में बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है कि शुक्कुर की मौत के बाद उनकी बेटियों को संपत्ति में सिर्फ 2 तिहाई हिस्सा ही मिलता। चूँकि शुक्कुर के बेटा नहीं है। ऐसे में शेष बचे हिस्से में शुक्कुर के भाइयों का अधिकार होगा। ऐसे में शुक्कुर ने अपनी बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दोबारा शादी करने का फैसला किया।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया