‘शरीर पर गर्म पानी डालता, बेल्ट से पीटता, मूत्र पिलाता’: मार्टिन जोसेफ की दरिंदगी की शिकार बनी महिला की आपबीती सुन सिहर जाएँगे

मार्टिन जोसेफ (बाएँ) और पीड़ित महिला की तस्वीर (दाएँ)

केरल के कोच्चि में एक 24 वर्षीय महिला को उसके लिव-इन पार्टनर मार्टिन जोसेफ ने महीनों तक फ्लैट में बंद रखकर उसका यौन उत्पीड़न किया और तरह-तरह की प्रताड़नाएँ दीं। हाल में महिला किसी तरह उसके चंगुल से भागने में सफल हुई तो पुलिस को सारी आपबीती सुनाई। 

महिला की शिकायत पर एर्नाकुलम थाने में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, महिला की शिकायत मिलने पर पुलिस ने मार्टिन के ख़िलाफ़ बलात्कार, महिला को गलत ढंग से बंधक बनाए रखने, आपराधिक धमकी देने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में केस दर्ज किया है।

महिला का उत्पीड़न कोच्चि के मरीन ड्राइव में एक फ्लैट पर फरवरी 2020 से मार्च 2021 तक हुआ। मामला प्रकाश में तब आया जब पीड़ता की किसी दोस्त ने उसकी घाव की तस्वीरों को जारी किया।

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पीड़िता एक फैशन डिजाइनर है। वह मार्टिन जोसेफ के साथ 15 फरवरी 2020 से लिव-इन में थी। मरीन ड्राइव आने से पहले दोनों कदवंतरा के एक फ्लैट में रुके थे। पीड़िता कहती है कि पहले मार्टिन ने उसे शेयर बाजार में 5 लाख रुपए निवेश करने के लिए राजी किया और फिर कारोबार करके उसे महीने में 40,000 देने की पेशकश की।

हालाँकि बाद में न तो मार्टिन ने पैसे दिए और न ही उसे इज्जत से रखा। पीड़िता कहती है कि पिछले एक साल में उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया। उसे मारने की धमकियाँ दी गई। परेशान होकर पीड़िता ने दिसंबर 2020 में मार्टिन से अपना रिश्ता तोडकर जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन बाद में उसने सोचा कि एक और मौका देना चाहिए और इस तरह वह दोबारा उसके पास रुकी रही।

रिपोर्ट्स के अनुसार 20 फरवरी 2020 से 8 मार्च 2021 के बीच उसे फ्लैट में बंद रखा गया और उसके साथ हिंसा हुई। मार्टिन ने उसका रेप किया। उसकी नंगी तस्वीरें खींची और धमकाया कि अगर उससे कॉपरेट नहीं किया तो सारी तस्वीर उसके माँ-बाप को भेज देगा। 

पीड़िता बताती है कि उसे कई बार बेरहमी से मारा गया और पेशाब पीने के लिए भी जबरदस्ती की गई। बाद में कथित तौर पर उसे जलाया गया। पीड़िता के अनुसार मार्टिन उसे बेल्ट से मारता था। उस पर मिर्ची वाला गर्म पानी डाल देता था और शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करता था। 

राज्य महिला अधिकार पैनल ने किया हस्तक्षेप

मामले के संज्ञान में आने के बाद इसे राज्य के वीमेन राइट्स पैनल द्वारा देखा जा रहा है। पुलिस को कार्रवाई करने और पीड़िता को सुरक्षा दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। पीड़िता ने बताया कि उस पर शिकायत को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन किसी तरह 8 अप्रैल को मामले में मुकदमा दर्ज हुआ।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपित के ख़िलाफ़ लुकआउट नोटिस निकाला। मगर, मामले में महीने बीतने के बाद अब तक आरोपित का कुछ पता नहीं है। पुलिस ने उसकी खोजबीन के लिए एसआईटी गठित की है। इन्हें दो ग्रुप में बाँटकर त्रिशूर और कोजीकोड़े के कई स्थानों पर छापेमारी की गई है।

अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में मार्टिन

इस बीच मार्टिन ने केरल हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका डाली है। अपनी याचिका में उसने कहा कि वो सिर्फ 26 साल का है। महिला ने उससे अपना मैरिटल स्टेटस छिपाया और उसके साथ लिव इन में रही। बाद में जब रिश्ता खत्म हो गया तो रेप का केस फाइल कर दिया। उसकी ओर से याचिका दायर करते हुए वकील पी विजयभानू ने कहा कि उनके मुअक्किल पर ये सारे आरोप झूठे हैं। 

मार्टिन की इस याचिका को एर्नाकुलम की सत्र न्यायालय ने 18 मई को खारिज कर दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डी सुरेश कुमार ने मार्टिन की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि नौ तस्वीरें हमलावर के हाथों पीड़ित की पीड़ा को दर्शाती हैं। बाद में 8 जून (मंगलवार) को हाई कोर्ट ने भी आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 11 जून तक के लिए स्थगित कर दी।