पहले माँ काली को सिगरेट फूँकते दिखाया…जगह-जगह शिकायतें हुईं तो फिल्म निर्माता पहुँची सुप्रीम कोर्ट के पास: कहा- सारे FIR रद्द कर दो

डॉक्यूमेंट्री 'काली' का पोस्टर और लीना मणिमेकलई (चित्र साभार- @LeenaManimekali)

हिंदू घृणा से सनी फिल्म मेकर लीना मणिमेकलई (Leena Manimekalai) ने अपनी डॉक्यूमेंट्री ‘काली’ के पोस्टर में हिंदुओं की आराध्य देवी माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया था। इसको लेकर उनके खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई थी। इन FIR को एक साथ करने और रद्द करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

दरअसल, डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर में माँ काली का अपमान करने को लेकर लीना मणिमेकलई के खिलाफ दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एफआईआर दर्ज हुईं हैं। ऐसे में, उन्हें सुनवाई के लिए अलग-अलग राज्यों में जाना होगा। इसलिए उन्होंने इन एफआईआर को एक साथ करने का अनुरोध किया है।

यही नहीं, हिंदुओं के खिलाफ लगातार अपमानजनक टिप्पणी करने वाली लीना ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर को लेकर उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर भी एकतरफा रोक लगाने का आग्रह किया है।

लीना मणिमेकलई ने यह याचिका दिसंबर में दायर की थी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट में बुधवार (11 जनवरी 2023) को लिस्ट हुई। उन्होंने याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए शुक्रवार (20 जनवरी 2023) को सुनवाई करने की बात कही है।

सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत अपनी याचिका में लीना मणिमेकलई ने कहा है कि एक रचनात्मक फिल्म मेकर के रूप में उनका इरादा किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना नहीं था। बल्कि एक समावेशी देवी की छवि को चित्रित करना था। याचिका में कहा गया है कि उनकी फिल्म देवी के व्यापक विचारों को दर्शाती है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज की गईं कई FIR संविधान के द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहीं हैं।

लीना का यह भी कहना है कि उनके द्वारा डॉक्यूमेंट्री ‘काली’ का पोस्टर ट्वीट किए जाने के बाद उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी दी गई है। यही नहीं, उनका सिर कलम करने, बलात्कार करने और हत्या करने की खुले तौर पर माँग की गई है। इसलिए, उन्होंने उनके खिलाफ ऐसी बातें करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की माँग की है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया