लॉकडाउन 3: जानिए 4 मई से कहाँ किन गतिविधियों पर होगी छूट और किन पर पाबंदी

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

देश में कोरोना वायरस कहर बढ़ता ही जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आँकड़ा 40  हजार पार कर गया है और अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, कोरोना के कहर को देखते हुए लॉकडाउन 3 को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार ने जो छूट और पाबंदी बताई है हम उसे लागू करेंगे।

दिल्ली में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

केजरीवाल ने कहा कि कि दिल्ली में किताबों की दुकानें खुलेंगी, साथ ही सिनेमा हॉल, मॉल और जिम को बंद रखने का फैसला लिया गया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में शादी समारोहों में 50 मेहमानों की और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों की इजाजत दी गई है।

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 3 में 4 मई से सभी सरकारी दफ्तर खुलने जा रहे हैं, जो सरकारी दफ्तर आवश्यक सेवाओं से संबंधित हैं उसमें 100 फीसदी अटेंडेंस होगी, कल से दिल्ली के सारे प्राइवेट ऑफिस खुलेंगे पर ये सिर्फ 33 फीसदी स्टाफ के साथ काम करेंगे। ऐसे सरकारी दफ्तर जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित नहीं हैं उनमें डिप्टी सेक्रेटरी स्तर तक 100 फीसदी स्टाफ आएगा, इससे नीचे के स्तर पर 33 फीसदी स्टाफ आएगा।

गली-मोहल्ले की स्टैंडअलोन दुकानें खुली रहेंगी। इसके साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऑफिस भी खुले रहेंगे। मॉल, सिनेमाघर, सैलून, बाजार कॉम्प्लेक्स, दिल्ली मेट्रो बंद रहेंगे। ई-कॉमर्स एक्टिविटी में सिर्फ जरूरत के सामान की अनुमति है। स्कूल और कॉलेज सहित जितने भी शिक्षा से संबंधित संस्थान हैं सभी फिलहाल बंद रहेंगे। इस दौरान ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा और दिल्ली के अंदर भी परिवहन सेवाएँ बंद रहेगी। इसके अलावा मंदिर, सैलून, स्पा, नाई की दुकान वगैरह बंद रहेंगे।  इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, सफाई वालों, घोबी, घरेलू सहायकों को काम करने की इजाजत दी गई है।

उत्तर प्रदेश में किन गतिविधियों पर छूट पर पाबंदी

उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 3 में छूट के तहत रेड जोन वाले क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जगह पर शराब की दुकानें नौ घंटा तक खुलेंगी। ऑरेंज जोन में कैब सर्विस को अनुमति दी गई है। कैब में एक ड्राइवर और दो यात्रियों की अनुमति है। कैब सिर्फ जिले की सीमाओं के भीतर चल सकेगी। व्यक्तिगत वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त दो यात्री की अनुमति है। वहीं ग्रीन जोन में बसों का संचालन 50 फीसदी सीटों के साथ हो सकता है। हालाँकि, पाबंदी के तहत प्रदेश के सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल वगैरह बंद रहेंगी और साथ ही किसी तरह के सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी।

शराब की दुकानों पर सोशल डिस्‍टेंसिंग अनिवार्य

राजस्थान में ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान और सैलून खोले जा सकेंगे। दोनों जोन में ही ई-कॉमर्स कंपनियाँ गैर जरूरी सामान भी डिलीवर कर सकेंगी। हालाँकि, रेड जोन में सिर्फ जरूरी सामान की डिलीवरी की ही छूट होगी। साथ ही शर्तों के साथ शराब की बिक्री भी शुरू होगी। प्रदेश में गुटका, तंबाकू और पान की बिक्री पर रोक जारी रहेगी। शराब की दुकान पर सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य किया गया है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया