अमन बन अहमद ने CS छात्रा से दोस्ती कर रेप की, अश्लील वीडियो के जरिए धर्मांतरण का दबाव: सगाई भी तुड़वाई, इंदौर पुलिस ने अरेस्ट किया

मध्य प्रदेश के इंदौर में लव जिहाद का नया केस (चित्र साभार - नई दुनिया)

मध्य प्रदेश के इंदौर से लव जिहद का एक नया मामला सामने आया है। यहाँ पर अहमद फैज़ नाम के व्यक्ति पर अमन बनकर कंपनी सेक्रेटरी (CS) की छात्रा लड़की को धोखे में रखने और उसके साथ दुष्कर्म और अश्लील फोटो एवं वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग करने के साथ-साथ धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। केस दर्ज कर पुलिस ने शनिवार (22 जनवरी) को आरोपित फैज़ को कर लिया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 24 वर्षीया पीड़ित छात्रा CS की पढ़ाई के साथ-साथ एक होटल में नौकरी भी करती है। वह इंदौर के एमजी रोड इलाके में कोचिंग जाती थी। इस बीच अहमद फैज़ उससे अमन बनकर दोस्ती कर लेता है। पीड़िता ने बताया कि 2 साल पता नहीं चला कि फैज मुस्लिम है। वहअपने हाथ में रक्षा सूत्र बाँधता था और पीड़िता को धोखे में रखने के लिए पूजा पाठ भी करता था।

कुछ समय बाद वह पीड़िता को विश्वास में लेकर उसका शारीरिक शोषण शुरू कर देता है। लड़की का आरोप है कि अमन बने अहमद ने उसे नशीला पदार्थ खिला कर संबंध बनाए थे। इसी दौरान वो पीड़िता की अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लेता था। कुछ समय बाद जब लड़की को आरोपित के मुस्लिम होने की जानकारी हुई तो उसने दूरी बनानी शुरू कर दी। लड़की ने आरोप लगाया कि अहमद उसका धर्म बदलकर उसे अपने साथ रखना चाहता था।

इसी बीच पीड़िता की शादी कहीं तय हो जाती है। लड़की की सगाई से नाराज अहमद ने लड़की के अश्लील फोटो और वीडियो लड़के के घरवालों को भेज दिए। इसके चलते पीड़िता की शादी टूट गई। रिश्ता टूट जाने के बाद लड़की अपने परिजनों के साथ शिकारपुरा थाने पहुँची। वहाँ पर आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धाराओं के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपित के अब्बा का नाम शहनाज अहमद है, जो देवास के आदर्श नगर का निवासी है। आरोपित की गिरफ्तारी के साथ उसका लैपटॉप भी पुलिस ने बरामद कर लिया है।

इस मामले में थाना प्रभारी एमजी रोड डीवीएस नागर ने कहा, “बुराहनपुर की शिकारपुर पुलिस ने लड़की की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है। जीरो FIR के तहत केस यहाँ ट्रांसफर हुआ है। गिरफ्तार आरोपित से पूछताछ करते हुए गहनता से जाँच हो रही है। आरोपित का मोबाईल भी टेक्निकल जाँच के लिए भेजा गया है। जाँच के बाद इस केस में IT एक्ट व अन्य धाराएं भी बढ़ सकती हैं।”

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया