बच्चों को पढ़ाने के नाम पर अब्दुल ने महिला टीचर को घर बुलाया, ढाई साल तक करता रहा रेप: इस्लाम कबूलने पर वीडियो डिलीट करने की रखी शर्त

हिन्दू महिला टीचर से रेप के आरोप में अब्दुल कासिम गिरफ्तार (चित्र साभार: दैनिक भास्कर)

मध्य प्रदेश की श्योपुर पुलिस ने अब्दुल कासिम को गिरफ्तार किया है। उस पर एक महिला से रेप करने, अश्लील वीडियो बनाने और पैसे ऐंठने का आरोप है। पीड़िता का कहना है कि वीडियो डिलीट करने के नाम पर अब्दुल उस पर इस्लाम कबूलने का दबाव डाल रहा था। मामले की शिकायत रविवार (8 जनवरी 2023) को की गई।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला श्योपुर के जयश्री पैलेस क्षेत्र का है। 22 वर्षीय पीड़िता ने शानू उर्फ़ अब्दुल कासिम के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में बीएससी पास पीड़िता ने बताया है कि वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। ऑटो ड्राइवर अब्दुल कासिम उसी के मोहल्ले का रहने वाला है।

शिकायत में कहा गया है कि 2 नवंबर 2018 को पीड़िता स्कूल जा रही थी। अब्दुल ने अपने बड़े भाई के बच्चों को पढ़ाने के बहाने उसे घर के अंदर बुलाया। घर में उसके आते ही दरवाजा बंद कर अब्दुल जबरदस्ती करने लगा। पीड़िता ने शोर मचाया तो म्यूजिक सिस्टम तेज आवाज में बजा दी। इसके बाद रेप कर उसका वीडियो बना लिया।

पीड़िता ने बताया है कि अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अब्दुल ने बाद में भी कई बार उसका रेप किया। ब्लैकमेल और धमकी देकर उससे वसूली करने लगा। पीड़िता ने अपने वेतन, माँ की बचत और बड़ी बहन से उधार लेकर कासिम को कुल 4 लाख 70 हजार रुपए दिए। पीड़िता के मुताबिक साल भर पहले उसे अब्दुल के शादीशुदा और 2 बच्चों के अब्बा होने की जानकारी मिली। उसने कासिम से अपना वीडियो डिलीट करने को कहा।

आरोप है कि कासिम ने वीडियो डिलीट करने के बदले पीड़िता के सामने इस्लाम कबूलने की शर्त रखी। साथ ही निकाह कर उसे अपनी दूसरी बीवी बनाकर रखने का प्रस्ताव दिया। शिकायत में लड़की ने कहा है कि प्रताड़ना से तंग आकर वह कई बार आत्महत्या की भी कोशिश कर चुकी है। अब्दुल ने पुलिस शिकायत करने पर उसे परिवार सहित खत्म करने की धमकी भी दी थी। आख़िरकार लड़की ने ढाई साल बाद अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने विश्व हिन्दू परिषद वालों को घटना से अवगत करवाया और सभी पुलिस स्टेशन पहुँचे।

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपित शानू उर्फ़ अब्दुल कासिम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपित पर IPC की धारा 376, 366, 384 और 506 के तहत कार्रवाई की गई है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया