साउथ सुपरस्टार विजय को मद्रास हाईकोर्ट ने दिया झटका: नसीहत के साथ ‘रोल्स रॉयस घोस्ट’ पर टैक्स चोरी में ठोका जुर्माना

साउथ सुपरस्टार विजय (फोटो : TOI)

मद्रास हाईकोर्ट से साउथ सुपरस्टार विजय को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने एक्टर विजय की उस याचिका को खारिज कर​ दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी इंपोर्टेड कार (Rolls Royce Ghost) के आयात में लगने वाले एंट्री टैक्स में राहत मिलने की माँग की थी। अदालत ने विजय पर टैक्स ना देने के आरोप में एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये रुपए कोविड-19 से लड़ने के लिए तमिलनाडु मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किए जाएँगे।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाईकोर्ट ने तमिल अभिनेता विजय की आलोचना करते हुए कहा, ”रील लाइफ हीरो टैक्स देने से झिझक रहे हैं।” कोर्ट ने कहा, ”इनके लाखों फैंस हैं। सभी फैंस फिल्मी सितारों को असली हीरो की तरह देखते हैं। तमिलनाडु जैसे राज्य में जहाँ फिल्मी सितारे राज्य को चलाने वाले भी बन चुके हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि वो सिर्फ रील हीरो की ही तरह पेश आएँ। टैक्स की चोरी करना असंवैधानिक है।”

मालूम हो कि साल 2012 में सुपरस्टार विजय ने इंग्लैंड से अपने लिए रॉल्स रॉयस घोस्ट कार इंपोर्ट की थी। तब कार पर टैक्स देने से बचने की कोशिश में विजय ने एक याचिका दायर कर गाड़ी के आयात में लगने वाले एंट्री टैक्स में राहत मिलने की माँग की थी।

विजय के एक फैन्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर उनकी कार का एक वीडियो शेयर किया है। बताया जा रहा है कि अभी तक पता नहीं चला है कि यह कार थलपति विजय चला रहे थे या उनके स्टाफ का कोई सदस्य, लेकिन अभिनेता कथित तौर पर कार के अंदर ही थे। डायरेक्टर शंकर के बाद विजय तमिलनाडु की दूसरी ऐसी हस्ती हैं, जिनके पास R बैज के साथ Rolls Royce Ghost कार है। अभिनेता को अक्सर अवार्ड शो में अपनी शानदार कार से आते हुए भी देखा गया है।

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6.6 लीटर ट्विन-टर्बो वी12 इंजन रोल्स रॉयस घोस्ट की कीमत लगभग 6.95 से 7.95 करोड़ रुपए है। विजय ने ए.आर. मुरुगादॉस द्वारा निर्देशित फिल्म ‘सरकार’ (2018) में अपनी रोल्स रॉयस कार का इस्तेमाल किया था। बता दें कि अन्य सितारों की तुलना में विजय को साउथ की फिल्मों के लिए सबसे अधिक पेमेंट दिया जाता है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया