शकील ने सुमैय्या से की लव मैरिज, पहली बीवी और बच्चों का राज खुला तो हत्या कर दी: घर में लाश बंद कर कई राज्यों में घूमता रहा

घर में बीवी की लाश बंद कर फरार था शकील (प्रतीकात्मक तस्वीर)

महाराष्ट्र के पुणे में नाई का काम करने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी दूसरी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपित शव को घर में बंद कर फरार हो गया। जब स्थानीय लोगों को उसके घर से आ रही दुर्गंध ने परेशान किया तो उन्होंने इसकी शिकायत की। उसके बाद 18 जून 2021 को महिला का शव घर से बरामद किया गया। आशंका जताई जा रही है कि आरोपित ने 13-14 जून 2021 की रात में वारदात को अंजाम दिया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, घटना पुणे के भवानी पेठ इलाके के सप्कल कॉम्प्लेक्स की है। यहीं पर आरोपित का घर स्थित है, जहाँ उसने शव को रखा हुआ था। 33 वर्षीय आरोपित की पहचान सलीम शकील शेख के रूप में हुई है, जबकि मृतक (दूसरी पत्नी) महिला की पहचान सुमैय्या सलीम शेख (46) के रूप में हुई है। सलीम के साथ उसकी 15 साल की बहन भी रहती थी। सलीम की बहन ने ही उसे गिरफ्तार करने में पुलिस की मदद की। फिलहाल उसे लोकल कोर्ट ने पुलिस की हिरासत में भेज दिया है।

पुलिस के मुताबिक, “सलीम पहले से विवाहित था और उसके तीन बच्चे भी थे। डेढ़ साल पहले उसने सुमैय्या से लव मैरिज की थी। उसकी पहली बीवी और बच्चे मुंधवा में रहते थे, जबकि दूसरी बीवी भवानी पेठ में रहती थी। जब दूसरी बीवी को आरोपित की पहली बीवी के बारे में पता चला तो दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। झगड़े के दौरान ही सलीम ने दूसरी बीवी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद घर को बंद कर फरार हो गया।”

गिरफ्तारी से बचने के लिए कई राज्यों में भागा

हत्या करने के बाद आरोपित सलीम शकील 15 साल की नाबालिग लड़की को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित अपने रिश्तेदार के घर चला गया। इसके बाद वह गिरफ्तारी से बचने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात भाग गया। बाद में वह फिर से पुणे लौटा।

समर्थ पुलिस स्टेशन के निरीक्षक (क्राइम) उल्हास कदम ने बताया, “आरोपित ने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर रखा था। इस बीच मृतक महिला की दोस्त तलाश में उसके घर आई। हमें 15 वर्षीय किशोरी के बारे में पता चलने के बाद हम उत्तर प्रदेश गए और उसे वहाँ से वापस लाए। इसके बाद लड़की ने सारी कहानी बयाँ की। मुंधवा में रहने वाला आरोपित का परिवार भी उसके जोर देने पर पुणे छोड़कर भाग गया था। इसके बाद हम उन्हें ढूँढकर पुणे लाए और आरोपित को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उसे धोखे से पुणे बुलाया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।” उस पर धारा 302 (हत्या) और 342 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया