MS धोनी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, आम्रपाली ग्रुप के साथ ₹150 करोड़ के लेनदेन का है मामला: ग्राहकों को नहीं मिले फ्लैट्स, ब्रांड एम्बेसडर थे माही

MS धोनी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, आम्रपाली ग्रुप के साथ ₹150 करोड़ के लेनदेन का है मामला

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन्हें आम्रपाली ग्रुप के साथ 150 करोड़ रुपए के लेन-देन के मामले में जारी किया गया है। दरअसल, आम्रपाली ग्रुप के फ्लैट्स की डिलीवरी को लेकर मामले में सोमवार (25 जुलाई, 2022) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा एक मामला भी कोर्ट के सामने आया। जिसमें महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, धोनी को आम्रपाली ग्रुप की तरफ से 150 करोड़ रुपए का बकाया लेना है, दूसरी ओर ग्राहकों को उनके फ्लैट्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप और महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से शुरू की गई मध्यस्थता की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है।

इस मामले में पीड़ितों का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस कमेटी का गठन किया गया है, उसके सामने महेंद्र सिंह धोनी अपने बकाए 150 करोड़ रुपए का मामला ले गए हैं। बता दें महेंद्र सिंह धोनी आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एंबेसडर थे, जिसके लिए उनके 150 करोड़ रुपए बकाया हैं। उन्होंने उस दौरान ग्रुप के लिए कई विज्ञापन भी शूट किए थे। साल 2016 में जब आम्रपाली ग्रुप के विरोध में कई कैम्पेन चलाए गए थे। तब धोनी ने खुद को इस ग्रुप से अलग कर लिया था।

पीड़ितों ने कहा कि अगर आम्रपाली ग्रुप धोनी के बकाए की इतनी बड़ी रकम देने में पैसे खर्च करेगा तो उनके फ्लैट और अटके रह जाएँगे। यही कारण है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी और आम्रपाली ग्रुप को नोटिस जारी किया है और अपना पक्ष रखने को कहा है। हालाँकि, सर्वोच्च अदालत ने अभी मध्यस्थता कमेटी की सुनवाई या किसी तरह के एक्शन पर रोक नहीं लगाई है।

वहीं आम्रपाली ग्रुप का भी कहना था कि फंड की कमी की वजह से लोगों को फ्लैट नहीं मिल पा रहे हैं और दूसरी तरफ धोनी 150 करोड़ रुपए की माँग करते हुए मामला मध्यस्थता कमेटी के पास ले गए हैं। अगर मध्यस्थ कमेटी धोनी के पक्ष में फैसला सुनाती है तो आम्रपाली ग्रुप को 150 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे में खरीददारों को फ्लैट मिलना मुश्किल हो जाएगा।

गौरतलब है कि आम्रपाली ग्रुप और महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा यह केस पहले दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा था, जहाँ पर हाईकोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था। वहीं आज सर्वोच्च अदालत में हुई सुनवाई के दौरान पीड़ितों की ओर से यह दलील दी गई थी कि आम्रपाली ग्रुप के पास फंड की कमी है, इसलिए उनके द्वारा बुक करवाए हुए फ्लैट नहीं मिल पा रहे हैं। इसी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने धोनी को नोटिस थमाया है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया