वैक्सीन सर्टिफिकेट से नहीं हटेगी पीएम मोदी की तस्वीर: केरल HC ने याचिका खारिज कर लगाया ₹1 लाख का जुर्माना

पीएम मोदी की तस्वीर वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाने की माँग वाली याचिका को केरल हाईकोर्ट ने खारिज किया

कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर से आपत्ति वाली याचिका को आज (21 दिसंबर 2021) केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस पी वी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि उनके विचार से यह याचिका तुच्छ उद्देश्य से दायर की गई है। कोर्ट ने याचिका को दायर करने की पीछे की मंशा को ‘राजनीति से प्रेरित’ बताया और याचिकाकर्ता के ऊपर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया।

जस्टिस कुन्हीकृष्णन ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसी याचिकाओं को भारी जुर्माना लगाकर खारिज किया जाना चाहिए। इसलिए यह याचिका 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज की जाती है। अदालत ने माना कि यह कीमत ज्यादा है। लेकिन इस कदम को उठाने से आगे (भविष्य में) तुच्छ याचिकाएँ नहीं डाली जाएँगी। इस जुर्माने को भरने के लिए अदालत ने 6 हफ्तों का समय दिया है। कोर्ट ने कहा देश में हजारों अपराधी अपनी अपीलों की सुनवाई के इंतजार में हैं, हजारों लोग वैवाहिक विवादों के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में कोर्ट को इस याचिका पर जल्द विचार करना चाहिए।

बता दें कि इस याचिका पर एक हफ्ते पहले सुनवाई थी। उस दौरान जस्टिस पी वी कुन्हीकृष्णन ने याचिकाकर्ता से पूछा था कि आखिर एक सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो होने से क्या दिक्कत है। कोर्ट ने कहा था कि जब जवाहर लाल नेहरू के नाम पर यूनिवर्सिटी हो सकती है तो वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो होना क्यों गलत है। अपने बयान में जस्टिस ने कहा था कि जिन देशों ने अपने सर्टिफिकेट पर पीएम की तस्वीर नहीं लगाई उन्हें शायद अपने पीएम पर गर्व नहीं होगा लेकिन हमें है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया