‘जो तेरे साथ किया, वही तेरी माँ के साथ करूँगा’: 14 साल के बच्चे का यौन शोषण करता था जज, अब हाथ जोड़ माँग रहा माफ़ी

प्रतीकात्मक चित्र

राजस्थान के भरतपुर से एक 14 साल के बच्चे के यौन शोषण का मामला सामने आया है। जिले में तैनात जज जितेंद्र गोलिया पर उसके यौन शोषण का आरोप लगा है। जज ने दो कर्मचारियों ने भी बच्चे के साथ रेप किया था। आरोपितों के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मामला सामने आने के बाद जोधपुर हाई कोर्ट ने आरोपित जज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। केस भरतपुर के मथुरा गेट थाने में दर्ज की गई है। थाना प्रभारी रामनाथ ने बताया कि पीड़ित बच्चे की माँ ने शिकायत दर्ज करवाई है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जितेंद्र गोलिया भरतपुर में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विशेष अदालत में विशेष न्यायाधीश के पद पर तैनात थे। उन पर लगे आरोप में बताया गया है कि वह पिछले 1 महीने से पीड़ित के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। उन पर बच्चे को नशीला पदार्थ खिलाने का भी आरोप है। पीड़ित कक्षा 8 का छात्र है।

पुलिस को दी गई शिकायत में यह भी बताया गया है कि आरोपित जज द्वारा न सिर्फ बच्चे को बल्कि उनकी माँ को भी धमकाया गया है। इस कृत्य में जज ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में तैनात डीएसपी परमेश्वर लाल की भी मदद ली। उनके कहने पर DSP परमेश्वर लाल ने भी पीड़ित परिवार को मुँह बंद रखने की धमकी दी थी। भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय कक्षा आठवीं का यह छात्र डिस्ट्रिक्ट क्लब में टेनिस खेलने जाता था। इस स्टेडियम में कई अधिकारियों के साथ आरोपित जज भी आते थे।

इस बीच में जज जितेंद्र गुलिया ने बच्चे को अपनी बातों में फँसा लिया। फिर वो अक्सर उसे लेकर अपने घर जाने लगे और उसक साथ दुष्कर्म करने लगे। कुछ समय बाद पीड़ित के शरीर में दर्द हुआ। आखिरकार उसने पूरी बात अपनी माँ को बता दी। पीड़ित के अनुसार इसके बाद उनकी प्रताड़ना और धमकियों का दौर शुरू हो गया। आरोप है कि जज ने कहा कि जो तेरे साथ किया वही तेरी माँ के साथ भी करूँगा। सबको जेल भेजने की भी धमकी दी। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो इतने डरे हैं कि घर से कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार इस घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। इन वीडियो में आरोपित जज हाथ जोड़ कर पीड़ित के परिजनों से माफ़ी माँग रहा है। साथ ही वो ये कहता सुनाई दे रहा है कि जो हुआ उसे भूल जाओ। इस केस के 2 अन्य आरोपितों के नाम अंशुल सोनी और राहुल कटारा है। अंशुल सोनी आरोपित जज का स्टेनो है जबकि राहुल कटारा एक अन्य कर्मचारी है। पुलिस ने इन दोनों के भी विरुद्ध केस दर्ज किया है।

घटना की जानकारी होते ही राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल ने इस पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से बात करने की बात कही है। साथ ही बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष गंगाराम पाराशर ने भी इस मामले पर कार्रवाई की बात कही है।

भरतपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज करवाया गया है। आरोपित जज के विरुद्ध FIR संख्या 873/21 में धारा 377,34 ipc & 5/6 pocso act में मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीँ जज द्वारा पीड़ित परिवार के खिलाफ की गई शिकयत में FIR संख्या 872/21 में धारा 384,388,389 ipc में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों केसों में जाँच जारी है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया