दलित नाबालिग लड़की का सुहैल ने स्कूल से किया अपहरण, जंगल में बंधक बनाया: FIR के बाद गिरफ्तार, खेत में मिले बच्ची का बैग और अंडरगार्मेंट्स

उत्तर प्रदेश के बागपत में अनुसूचित जाति की लड़की के अपहरण का आरोपित गिरफ्तार (चित्र साभार- बागपत पुलिस)

उत्तर प्रदेश की बागपत पुलिस ने अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोप में सुहैल नाम के आरोपित को गिरफ्तार किया है। पीड़िता 23 नवम्बर 2022 को सुबह अपने घर से अचानक लापता हो गई थी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस टीम ने जाँच के दौरान इस मामले में सुहैल को खोजा और तब पता चला कि उसने पीड़िता को जंगल के अंदर एक खेत में छिपा कर रखा था।

यह मामला थानाक्षेत्र सिंघावली अहीर का है। यहाँ 23 नवम्बर को पीड़िता के पिता ने पुलिस ने अपनी बेटी के अचानक ही लापता हो जाने की शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि सुबह लगभग 7:30 पर उनकी बेटी को उनकी पत्नी स्कूल छोड़ कर आई थी। बाद में स्कूल के प्रिंसिपल ने लगभग 1 घंटे बाद फोन कर के उनकी बेटी के कहीं बिना बताए ही चले जाने की जानकारी दी। प्रिंसिपल की कॉल के बाद पीड़िता के परिजन स्कूल पहुँचे और अपनी बेटी की तलाश शुरू कर दी।

शिकायत में आगे बताया गया कि तलाश के दौरान एक गन्ने के खेत में पीड़िता का स्कूल बैग और प्राइवेट कपड़े मिले। थक हार कर उसी दोपहर लगभग 2 बज कर 54 मिनट पर पीड़ित परिवार ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को 2 मोबाईल नंबर देते हुए बताया कि उनकी बेटी की बात अक्सर उन पर होती थी जिसके लिए उसे कई बार डाँटा भी गया था।

शिकायत में लड़की के पिता ने पुलिस से अपनी बेटी को जल्द से जल्द खोजने की गुहार लगाई थी। इस शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ IPC की धारा 363 के तहत केस दर्ज कर के जाँच शुरू कर दी थी। ऑपइंडिया के पास FIR कॉपी मौजूद है।

FIR दर्ज करने के बाद बागपत पुलिस ने पीड़िता को खोजने के लिए कई थानों की फ़ोर्स लगा दी। इस दौरान पुलिस को घटना के पीछे सुहैल नाम के आरोपित के होने की जानकारी मिली। पुलिस ने सुहैल को गिरफ्तार कर के पूछताछ शुरू की। कुछ ही समय में सुहैल ने अपना गुनाह कबूल करते हुए पीड़िता की लोकेशन पुलिस को बता दी। पुलिस ने पीड़िता को जंगल के एक खेत से बरामद कर लिया।

जिले के पुलिस अधीक्षक IPS नीरज जादौन का कहना है कि पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है। साथ ही लड़की को 164 के बयान के लिए अदालत भेजा जा रहा है। पीड़िता की बरामदगी के बाद सुहैल को नामजद करते हुए FIR में IPC की धारा 506 के साथ पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट की वृद्धि की गई है।

सूट बेचने आता था सुहैल

ऑपइंडिया ने पीड़िता के पिता से बात की। उन्होंने हमें बताया कि पहले तो उनकी बेटी काफी डरी हुई थी लेकिन अब धीरे-धीरे नार्मल हो रही है। पीड़िता के पिता द्वारा हमें जानकारी दी गई कि सुहैल ने कहा है कि वो जब सूट बेचने आया था तब उसका परिचय उनकी बेटी से हुआ था। भावुक मन से उन्होंने कहा कि सुहैल ने उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया