ट्विटर ने राहुल गाँधी का ट्वीट किया डिलीट: बलात्कार पीड़िता के माता-पिता की तस्वीर की थी शेयर, NCPCR के नोटिस पर एक्शन

ट्विटर ने राहुल गाँधी का ट्वीट किया डिलीट: बलात्कार पीड़िता के माता-पिता की तस्वीर शेयर करने पर NCPCR के नोटिस पर हुआ एक्शन

दिल्ली में कथित रेप पीड़िता के माता-पिता की फोटो ट्वीट कर पहचान उजागर करने के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने ट्विटर इंडिया को नोटिस जारी कर कॉन्ग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गाँधी के खिलाफ कार्रवाई करने की माँग की थी। जिसके बाद कार्रवाई करते हुए ट्विटर ने उनके विवादित ट्वीट को हटा लिया है।

स्क्रीनशॉट

बुधवार (4 अगस्त, 2021) को राहुल गाँधी ने दिल्ली में नाबालिग लड़की के परिवार से मुलाकात की थी और मृतक नाबालिग लड़की के माता-पिता की एक तस्वीर ट्वीट की थी। नौ साल की दलित पीड़िता के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया, उसकी हत्या कर दी गई और फिर अपराधियों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जो कि अब पुलिस हिरासत में हैं।

राहुल गाँधी के ट्वीट के बाद, कॉन्ग्रेस नेता के खिलाफ दिल्ली की नांगल बलात्कार पीड़िता की पहचान का खुलासा करने और इस प्रकार यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 23, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 74, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का अधिनियम 228 ए का उल्लंघन करने के लिए दिल्ली पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन प्रियंक कानूनगो ने ट्वीट करते हुए लिखा था, “एक पीड़ित बच्ची के माता पिता की फ़ोटो ट्वीट कर उनकी पहचान उजागर कर POCSO ऐक्ट का उल्लंघन करने पर NCPCR ने संज्ञान लेते हुए ट्विटर इंडिया को नोटिस जारी कर राहुल गाँधी के ट्विटर हैंडल के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं पोस्ट हटाने के लिए नोटिस जारी किया है।”

https://twitter.com/KanoongoPriyank/status/1422871965472153601?ref_src=twsrc%5Etfw

बता दें कि बीजेपी ने तस्वीरें साझा करने को POCSO कानून का उल्लंघन बताते हुए उनके खिलाफ NCPCR से संज्ञान लेने और कार्रवाई करने का निवेदन किया था।  बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गाँधी ने अपने ट्वीट में पीड़िता के परिजनों का चेहरा सार्वजनिक किया है, जो पोक्सो एक्ट की धारा 23 जुवेनाइल जस्टिस केयर के तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 74 का उल्लंघन है। NCPCR इसका संज्ञान लें और राहुुल गाँधी को नोटिस जारी करे।

गौरतलब है कि दिल्ली के ओल्ड नांगल में 9 साल की एक बच्ची की संदेहास्पद हालत में मौत हो गई। आरोप है कि श्मशान घाट के भीतर रेप करने के बाद बच्ची को जला दिया गया। इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बताया है कि पोस्टमॉर्टम से भी मौत की वजह से पर्दा नहीं उठ पाया है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया