उन्नाव रेप मामले की पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे की जाँच कर रही सीबीआई की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। शीर्ष अदालत ने जाँच के लिए सीबीआई को 15 दिन का समय दे दिया है। पहले अदालत ने 7 दिन का समय दिया था। सीबीआइ ने आरोपित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, अतुल सिंह, वीरेंद्र सिंह और शैलेंद्र सिंह को हिरासत में लेने की अर्जी भी दी है।
मामले को दिल्ली ट्रांसफर न करने की सीबीआई की अपील पर गौर करते हुए अदालत ने मामला लखनऊ की सीबीआई कोर्ट को सौंप दिया है। अब 15 दिन में जाँच पूरी होने तक मामला ट्रांसफर नहीं होगा। सीबीआई ने कहा था कि केस ट्रांसफर करने से अभियुक्तों को रिमांड पर लेने और जाँच करने में दिक्कत होगी।
https://twitter.com/Srkbwn2/status/1157265496779165701?ref_src=twsrc%5Etfwसीबीआई ने सेंगर की कस्टडी के अलावा पीड़िता के चाचा से पूछताछ के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से इजाजत माँगी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने रायबरेली जेल में बंद पीड़िता के चाचा को दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। कोर्ट में पीड़िता की तरफ से पेश हुए वकील बी राजशेखरन ने चाचा की सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का आग्रह किया था।
कोर्ट ने बेहतर इलाज के लिए पीड़िता को दिल्ली एयरलिफ्ट करने पर भी सुनवाई की। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता के परिवारवालों का कहना है कि पीड़िता अभी बेहोश है और फिलहाल उसका इलाज लखनऊ में ही हो। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि पीड़िता का इलाज लखनऊ में ही किया जाएगा।